Hisar court drugs smugglers ko Saja
Hisar court News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की अदालत ने नशा तस्करी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए दो दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों दोषियों को एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सदर थाना पुलिस ने 2023 में दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hisar court में चले केस के अनुसार Hisar सदर थाना पुलिस में तैनात एएसआइ रविंद्र, एएसआइ सुमन, मुख्य सिपाही रणबीर और विक्रम पीरांवाली में गश्त पर थे। इस दौरान सूचना मिली की मंडी आदमपुर के गांव खारा बरवाला निवासी सुशील और मंडी आदमपुर की आटो मार्केट में रहने वाली सरोज दोनों नशा बेचने काम करते है। दोनों शहर के बस स्टैंड से बाइक पर सवार होकर मंडी आदमपुर जा रहे हैं। उनके पास नशीला पदार्थ है।
टीम ने सूचना के आधार पर बगला रोड पर नाकाबंदी की। इसी दौरान बाइक पर सवार युवक को रूकवाया। जब दोनों की तलाशी ली तो उनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। दोनों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में Hisar court ने पांच सितंबर को खारा बरवाला निवासी सुशील और मंडी आदमपुर की रहने वाली सरोज को दोषी करार दिया था।















