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हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में छोटे बच्चों के लिए भी बाइक पर हेलमेट जरूरी, Punjab and Haryana High court ने दिए हेलमेट पहनने के आदेश

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा छोटे बच्चों के लिए बनाए सुरक्षा नियम

Haryana News Today live : दिल्ली-चंडीगढ़  महानगरों के साथ-साथ अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बाइक सवार के साथ-साथ उनके पीछे बैठकर सफर करने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी बाइक पर हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। साथी हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से कहा है कि छोटे बच्चों के लिए भी सरकार सुरक्षा नियम बनाए। बाइक पर सफर करने वाले हर व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा मापदंडों के मुताबिक हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

हेलमेट के आदेश पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने हरियाणा पंजाब सहित केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन से भी टू व्हीलर व्हीकल चलने वालों के पिछले दिनों काटे गए चालानों डिटेल भी मांगी गई है। हाई कोर्ट ने अब यह आदेश 29 अक्टूबर को जारी किए थे लेकिन अब सामने आए हैं और इसकी अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह आदेश उन लोगों पर लागू है जो टू व्हीलर व्हीकल चल रहा है या उसके पीछे बैठकर सफर कर रहा है। टू व्हीलर पर सफर करने वाले हर व्यक्ति महिला और 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

हेलमेट सिर पर रखा नहीं पहनना और बंधा होना जरूरी

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से कहा है कि टू व्हीलर पर 4 साल की उम्र से अधिक के बच्चों के लिए भी सुरक्षा नियम बनाना जरूरी है। साथ ही कहा कि हेलमेट केवल सिर पर रखना ही उचित नहीं है बल्कि वह बंधा भी होना चाहिए ताकि हादसा होने पर वह सिर में चोट लगने से बचा सके। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि हेलमेट की गुणवत्ता भी तय करनी चाहिए कि हादसा होने पर वह टू व्हीलर चालक के सिर में गंभीर चोट लगने से बचा सके। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश टू व्हीलर की हर क्लास पर लागूहोगा।

हेलमेट पहनने से केवल इन्हें मिलेगी छूट

हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में टू व्हीलर पर सफर करने वाले लोगों के लिए हाई कोर्ट ने हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है चाहे वह बाइक पीछे बैठकर ही क्यों न सफ़र कर रहा हो। साथी हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को मजबूरन बाइक पर बैठ कर ले जा रहा है तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक केवल सिख समुदाय से जुड़े लोग जो पगड़ी पहनते हैं उन्हें ही हेलमेट ना पहनने पर छूट मिलेगी और यह छूट उन महिलाओं और पुरुषों के लिए रहेगी जो पगड़ी पहनते हैं।

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