Hisar 11 year old girl chhedchhad doshi ko Saja
Hisar News : हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी दर्शन को 5 साल की कैद और 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे शुक्रवार को दोषी करार दिया था।
आजाद नगर थाना Hisar police ने इस संबंध में 25 अक्तूबर 2021 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक कॉलोनी के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि मेरी 11 साल की बेटी शाम को एक महिला के घर दूध लेने गई थी। वह बाद में दूध लेकर वापिस लौट रही थी। रास्ते में उसे दर्शन मिला। दर्शन ने रास्ता रोककर उसका गला पकड़ लिया और बोला कि घर जाकर अपनी बड़ी बहन को कहना कि मुझसे छत पर बात करे।
अगर तूने से अपनी बहन को यह बात नहीं बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेटी ने घर आकर मेरे को सारी बात बताई। Azad Nagar police station Hisar ने इस संबंध में 10 पॉक्सो एक्ट एवं विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि अदालत ने आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने अब दोषी को