Hisar police Rules and time limit for playing DJ are fixed
Hisar Police DJ Ban – डीजे बजाने के नियम व समय-सीमा तय, उल्लंघन पर सख्त होगी कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन
Hisar Police DJ Ban – हिसार शहर के भारत नगर में देर रात्रि तक डीजे बजाने को लेकर हुए बवाल में एक किशोर की मौत हो गई। जबकि दो पुलिसकर्मियों सहित तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। किशोर की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि हिसार पुलिस अधीक्षक ने डीजे बजाने को लेकर फरमान जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगर इन आदेशों की कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।
हिसार पुलिस की सख्ती : डीजे पर रात 10 से सुबह 6 तक पूर्ण प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई – DJ Sound Decibel Limit
पुलिस अधीक्षक हिसार शशांक कुमार सावन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में डीजे संचालन के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानकों और समय-सीमा का पालन अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में डीजे से संबंधित तेज आवाज, निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने, बिना अनुमति कार्यक्रमों में डीजे लगाने तथा ध्वनि सीमा से अधिक स्तर पर डीजे बजाने की कई शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निवारक कार्रवाई करते हुए डीजे उपकरण जब्त किए और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत केस दर्ज किए हैं।
DJ Time Limit – DJ नियम 2025 – रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध
पुलिस अधीक्षक ने डीजे संचालकों, होटल, रिजॉर्ट और बैंक्विट हॉल प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक किसी भी स्थान पर डीजे बजाना पूर्णतः (DJ Time Limit ) प्रतिबंधित है। साथ ही डीजे की ध्वनि नीचे दर्शाई गई अधिकतम डेसिबल सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
क्षेत्र का प्रकार अधिकतम ध्वनि सीमा – DJ नियम 2025
औद्योगिक क्षेत्र 70 डेसिबल
वाणिज्यिक क्षेत्र 55 डेसिबल
रिहायशी क्षेत्र 45 डेसिबल
साइलेंस ज़ोन 40 डेसिबल
साइलेंस ज़ोन में अस्पताल, स्कूल, अदालत व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर तक का क्षेत्र शामिल होता है। सभी डीजे संचालकों से पूर्व में शपथ पत्र लिए गए हैं और उन्हें नियमों की जानकारी भी दी गई है।
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना की स्थिति में डीजे संचालक के साथ-साथ आयोजन स्थल (होटल, बैंक्विट, रिजॉर्ट आदि) के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
DJ प्रमुख नियम एवं कानून जो लागू होते हैं :
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000
रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक डीजे बजाना प्रतिबंधित। केवल विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक अनुमति से ही छूट संभव। - अनुमति आवश्यक:
डीजे बजाने से पूर्व स्थानीय थाना अथवा प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति डीजे बजाना अवैध और दंडनीय है। - दंड (Penalty) – Pollution Act Haryana
ध्वनि प्रदूषण अधिनियम व पर्यावरण अधिनियम के तहत fir दर्ज की जा सकती है। डीजे उपकरण जब्त, आयोजक पर जुर्माना या गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा सकती है। - डीजे संचालन से पहले आवश्यक सावधानियाँ:
केवल निर्धारित समय और ध्वनि सीमा में ही डीजे बजाएं। साइलेंस ज़ोन में डीजे अथवा स्पीकर का प्रयोग न करें। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर 112 हेल्पलाइन, स्थानीय थाना या एसडीएम कार्यालय में सूचना दें। - पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों पर कार्रवाई जारी – Bullet Modified Silencer Ban
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस द्वारा पटाखे जैसी तेज आवाज निकालने वाले बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। - इस अभियान के अंतर्गत:
ऐसे मोटरसाइकिलों के चालान, जब्ती की कार्यवाही एवं संशोधित (मॉडिफाइड) साइलेंसर हटवाने की प्रक्रिया की जा रही है। - हिसार जिलेभर में नाकाबंदी और चेकिंग अभियान जारी
हिसार पुलिस द्वारा प्रतिदिन शाम को विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे व प्रमुख मार्गों पर नियमित चेकिंग की जा रही है। सड़क पर तेज, असुरक्षित वाहन संचालन करने वाले चालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। - पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा में भी सहभागी बनें। हिसार पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।