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रेवाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया आयोजन – Rewari News Today

रेवाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया आयोजन - Rewari News Today

National Lok Adalat Rewari News Today

161 चेक बाउंस, 27 दीवानी, 30 पारिवारिक व 565 बिजली के मामलों का किया निपटारा

 
Rewari News Today : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी गुरविंदर सिंह वाधवा के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा की देखरेख में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी विकास गुप्ता, फैमिली कोर्ट से अतिरिक्त प्रिंसिपल जज प्रदीप चौधरी, सिविल जज अर्चना, सिविल जज आकाश सरोहा व सिविल जज बेनिका की अदालत में मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया। बावल में प्रदीप कुमार, सिविल जज तथा कोसली में सिविल जज निशा की कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चेक बाउंस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 33 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए 29307000 रुपए मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों/ घायलों/याचीगण को स्वीकृत किए गया। इसी तरह 161 चेक बाउंस 27 दीवानी मामले 30 पारिवारिक मामले व 565 बिजली के मामलों का भी निपटारा किया गया।
इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी सचिव अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से निर्मित किए गए मामलों में आगे कोई अपील/ पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है। लोक अदालत के निर्णय से न किसी की जीत और न ही किसी की हार होती है बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय हो जाता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है तथा लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है तथा इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदार होकर लाभ उठाने का आह्वान किया।
सचिव अमित वर्मा ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है। इस फोन नंबर पर आमजन किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर अधिवक्तागण व कोर्ट स्टाफ मेंबर उपस्थित रहे।
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