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Sarpanch Suspended : DC डीसी ने सरपंच को किया निलंबित, जाने खास वजह

डीसी ने अधिकारियों के आदेषों की अनदेखी करने पर पिंकी सरपंच को किया निलंबित

बीडीपीओ द्वारा बार बार सरपंच को आदेश देने के बाद भी उन पर कोई कारवाई नहीं करने पर जिला उपायुक्त ने सरपंच को निलंबित कर दिया। सरपंच पर अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के साथ साथ कई आरोप लगे हैं। जिन पर विचार करने के बाद जिला उपायुक्त ने सरपंच को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।

Sarpanch suspended in Dahina Rewari News

मिली जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी जिले के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ( BDPO ) द्वारा डहीना की महिला सरपंच पिंकी को आदेश दिए कि वो रास्ते से ईंट व मलबा हटा लें, लेकिन सरपंच ने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और अपने पद का दुप्रयोग करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान पंचायती एक्ट से हटकर कार्य किए।

सरकारी आदेश के मुताबिक डहीना की सरपंच पिंकी द्वारा निजी जमीन पर बिना जमीन के मालिकों की सहमति और बिना पंचायत के रजिस्ट्री करवाए टाइल ईंट लगवाने का भी आरोप है। जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा के आदेशों के मुताबिक सरपंच ने अपने कर्तव्य और पद का दुप्रयोग किया है।

जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने आदेशों में कहा है कि गांव डहीना की सरपंच पिंकी अब किसी भी ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकती और उनके पास पंचायत की जो भी संपति व रिकार्ड है वो बहुमत वो पंच को दिए जाएं।

 

ग्राम पंचायत डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को किया निलंबित
Rewari News Today : डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के खण्ड डहीना की ग्राम पंचायत डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है।
पंच पर आरोप हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत को गलत सूचना देकर निजी भूमि में टाईले बिछवाई गई है। जनहित में उक्त कार्य न करवाकर अपने निजी फायदे का कार्य करवाकर सरकार के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्य पालना में कोताही व पद का दुरुपयोग किया है।
डीसी ने सुनीता को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज / संपत्ति है उसे तुरंत सरपंच को सौंपने के निर्देश दिए है।
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