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Case of Unintentional Murder : गैर इरादतन हत्या के मामले में सात दोषियों को सुनाई सजा

seven accused sentenced in case of unintentional murder

हिसार कोर्ट ने गैर इरादतन मर्डर केस में दोषियों को सुनाई सजा, 21-21 हजार रुपये जुर्माना

हिसारअतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने असरावां गांव में घर में घुसकर व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या (case of unintentional murder IN Hisar) करने के मामले में दोषी अनमोल, सोनू, पवन, वजीर, राहुल, सुंदर और विष्णु को 8-8 साल की साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 21-21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आरोपितों को 26 मई को दोषी करार दिया था। इस संबंध में अग्रोहा थाना पुलिस ने 11 जुलाई 2020 को केस दर्ज किया था। ( Latest Hisar News in Hindi)

अदालत में चले अभियोग के अनुसार असरावां के धीराराम ने पुलिस को दिए गए बयान देकर बताया था कि वह जलघर में काम करता है। 11 जुलाई को मोठसरा गांव के सरपंच के घर गया हुआ था। उस दौरान बाइक पर असरावां निवासी अनमोल, प्रवीन, पवन आए और मेरे साथ गाली-गलौज करने लगे। जब विरोध किया तो उन्होंने मारपीट की। बाद में वहां से फरार हो गए। उसके बाद दोपहर बाद मैंने घर आने पर भाई करतार, सुरेश और फिरोजीराम को मामला बताया। आद में साढ़े पांच बजे बाइक पर सवार होकर अनमोल, विष्णु, वजीर, पवन, सुरेंद्र, राहुल और अन्य घर पर आए। आते ही हमें घसीटकर घर से बाहर ले गए और लोहे की राड से हमला कर दिया। ( Hisar News Today)

हमलावरों ने भाई सुरेश, करतार और फिरोजीराम पर भी लोहे की राड से हमला किया। हमलावरों ने बीचबचाव करने आई परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की। बाद में परिवार के बाकी सदस्य आए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। चचेरा भाई प्रदीप मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कालेज में लेकर आया। ( Hisar murder case update)

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