Bhiwani murder case, Siwani murder case
Bhiwani News Today: भिवानी अदालत ने लूटपाट के इरादे से युवक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए बड़वा गांव के सात युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. संजीव आर्य की अदालत ने सभी दोपियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
मामला 21 अक्टूबर 2020 की रात सिवानी क्षेत्र के गांव बड़वा का है। प्रवीण गांव में ही अक्षय नामक युवक की जन्मदिन पार्टी में गया था। मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में प्रवीण ने बताया था कि रात करीब साढ़े 11 बजे वह पार्टी के बाद घर लौट रहा था। पक्का जोहड़ के पास गांव के ही मांगेराम व पांच-छह अन्य ने बाइक का रास्ता रोककर हमला कर दिया।
नरेंद्र ने सिर में कुल्हाड़ी तो मांगेराम ने ईंट मारी। अन्य ने डंडों से वार किए। हमलावर सोने की दो अंगूठियां और करीब तीन तोले की सोने की चेन लूट ले गए। प्रवीण को सिवानी अस्पताल और भिवानी इमरजेंसी ले जाया गया।
जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर किया तो उसके परिजनों ने हिसार के जिंदल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां पर उपचार के दौरान 30 अक्टूबर 2020 में प्रवीण की मौत हो गई। अदालत ने 24 से 29 साल के मांगेराम, नरेंद्र, विजय उर्फ सांसी, राहुल उर्फ बच्ची, मोनू, अनिल उर्फ दारा, कुलदीप उर्फ कलिया को सजा दी है।









