Fatehabad financer Gagandeep urf Tara Girftar
लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए फाइनेंसर लोगों से मनचाहा ब्याज वसूल रहे हैं और पैसे न चुकाने पर उन्हें धमकी देते हैं। ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने₹10 सैकड़ा ब्याज पर रुपए देने और पीड़ित को धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए Fatehabad financer को फतेहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ( Fatehabad News Today )
सिटी थाना पुलिस स्टेशन फतेहाबाद में फाइनेंसर का मनमर्जी से ब्याज वसूलने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में 10 रुपए प्रति सैकड़ा प्रतिमाह देय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने वाले अवैध फाइनेंसर सूदखोर को गिरफ्तार किया है।
Fatehabad financer गगनदीप उर्फ तारा गिरफ्तार
सिटी थाना फतेहाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए फाइनेंसर की पहचान गगनदीप उर्फ तारा के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के बाद आरोपित को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में लगी हुई है।
इस संबंध में सिटी थाना फतेहाबाद प्रभारी कुलदीप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी थी कि फाइनेंसर उसे चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहा है। वह उसने जरूरत के समय जो पैसे लिए थे उससे ज्यादा पैसे उसने 1 साल में सूखता कर दिए हैं लेकिन फाइनेंसर उससे अभी करीब ₹1 लाख की और डिमांड कर रहा है। पुलिस ने फाइनेंसर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि फतेहाबाद के गुरु नानक पुरा निवासी सतपाल ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि अक्टूबर 2024 में उसकी पत्नी बीमार हो गई थी तो उसने फाइनेंसर गगनदीप उर्फ तारा से 1 लाख 60 हजार रुपए फाइनेंस पर उधार लिए थे। गगनदीप उर्फ तारा ने बताया था कि इस पेज का ब्याज ₹10 प्रति सैकंडा प्रति महीना है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पिछले 1 साल में गगनदीप को 160000 की जगह 180000 पर का भुगतान कर दिया। उसके बावजूद भी फाइनेंसर गगनदीप उर्फ तारा चक्रवर्ती ब्याज लगाकर उसे 90 से ₹100000 और देने के लिए दबाव बना रहा है। जब उसने और पैसे देने से मना किया तो फाइनेंसर ने उसके ब्लैंक चेक और उसके द्वारा साइन किया गया प्रनोट के माध्यम से केस करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है।
फतेहाबाद सिटी थाना पुलिस ने गुरु नानक पुरा निवासी सतपाल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 7 अक्टूबर 2025 को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा नंबर 383 दर्ज किया था। फाइनेंस के नाम पर अवैध ब्याज वसूली और सूदखोरी मामले के खिलाफ मामले की जांच सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम को सौंप गई थी।
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