Haryana Ki Taaja Khabar : Haryana government gave a gift before the Lok Sabha elections
दिव्यांग पेंशन की श्रेणी में इजाफा, शव को रखकर प्रदर्शन करना अब पड़ेगा भारी
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| हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। |
हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों ने हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल की बैठक में शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्ध सैनिक बलों के और 10 मामले सशस्त्र सेना से संबंधित थे।
हरियाणा सरकार ने हिसार में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हिसार महानगर प्राधिकरण (एचएमडीए) के गठन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एचएमडीए विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डेड-बॉडी (मृत शरीर) के अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
इस बैठक में “द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ़ डेड बॉडी बिल, 2024” को मंजूरी दी गई। मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए, यह विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016’ के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है और वर्तमान में 3000 रुपये मासिक पेंशन की दर के अनुरूप 7.49 करोड़ रुपये का वार्षिक वितरण होगा। इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे रोगियों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ प्रदान करना और इन रोगियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सामाजिक/धार्मिक/धर्मार्थ/सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की नीति के तहत धर्मशाला और मंदिर जैसे धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए 915 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए सोसायटी के अनुरोध के तहत लिया गया है।
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