Hisar ganja taskaro ko 10 sal ki saja/h2>
Hisar News : हिसार पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दयानंद भारद्वाज की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी करार दिए गए गांव लोहारी राघो के जयसिंह को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिसार कोर्ट ने गांजा तस्करी के दोषी को सुनाई 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना
Hisar सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 22 सितंबर 2018 को एन.डी.पी.एस. के तहत केस दर्ज किया था। अदालत इसी केस में 6 फरवरी 2024 को हांसी की जगदीश कॉलोनी निवासी राजेंद्र, हरीश, मोठ रांघड़ान निवासी राजवीर व लोहारी राघो निवासी सोहन लाल और डाटा निवासी राजवीर को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सदर थाना पुलिस को घटना वाले दिन सूचना मिली थी कि गांव रायपुर की तरफ से एक कैंटर आ रहा है। उसमें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरा हुआ है।
टीम ने सूचना के आधार पर रायपुर रोड टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी की थी। पुलिस कर्मियों ने कुछ देर बाद आए एक कैंटर को रुकवाया था। पुलिस को देखकर कैंटर से उतरकर एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने कैंटर चालक राजेंद्र, जयसिंह, हरीश, राजबीर व सोहन लाल को पकड़ा था। तलाशी के दौरान कैंटर से 9 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था। Hisar court ने गांव लोहारी राघो के जयसिंह को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।