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आतंकियों का खुलासाः Kaithal Police Chowki पर ग्रेनेड फैंकने वाले आतंकियों ने किया खुलासा

Kaithal police chowki grenade attack terrorists revelation

 

कैथल जिले के गुहला स्थित अजीमगढ़ पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा 4 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस रिमांड के बाद बदमाशों को अदालत में पेश किया गया। ( Kaithal News Today )

 

Kaithal police chowki पर ग्रेनेड हमले के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए डी.एस.पी. गुहला कुलदीप बैनीवाल ने बताया कि दोनों आतंकियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी गुरप्रीत व हरमनप्रीत ने कबूल किया कि उनके पास अमरीका में डंकी रुट से गए हुए गुरप्रीत के गांव के कर्ण का फोन आया था।

दोनों आतंकियों ने बताया कि पुलिस द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए कर्ण ने ही उनकी पहचान 2 अन्य आतंकियों हैप्पी पासियां व जीशान अख्तर से करवाई थी। वहीं से उन्हें आदेश मिले थे कि कहां से ग्रेनेड लेना है और उसे कहां पर फेंकना है। कर्ण ने उनको पंजाब के पटियाला जिले की लोकेशन व वीडियो भेजी थी और कहा था कि उन्हें वहीं से ग्रेनेड उठाना है।

इसके बाद पटियाला के नन्हेड़ा गांव के निवासी गुरप्रीत और गुरदयालपुरा के रहने वाले हरमनप्रीत पंजाब के गांव फतेहपुर से ग्रेनेड लेकर आए थे और उसे हरियाणा के गुहला थाने की अजीमगढ़ चौकी पर फेंकना था।

इसके बाद आरोपियों ने 1 अप्रैल को पंजाब के बादशाहपुर और 6 अप्रैल को कैथल की अजीमगढ़ चौकी में ग्रेनेड फेंके थे। दोनों आरोपी मामले में फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

विदेश बुलाने का दिया था झांसा

डी.एस.पी. ने बताया कि इसकी एवज में आरोपी गुरप्रीत व हरमनप्रीत को रुपए देने व विदेश बुलाने का झांसा दिया गया था। उनको समय समय पर जरूरत के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनैशनल ग्रुप के सदस्य कर्ण की ओर से रुपए भी भेजे जा रहे थे। साथ ही उन्हें खाने-पीने और होटल में रहने का पूरा खर्चा दिया जा रहा था।

 

 

डीएसपी ने बताया कि आतंकवादियों ने खुलासा करते हुए कहा कि रुपए के लालच में ही इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा आरोपियों से की गई पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उन्हीं के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है।

एस.एच.ओ. गुहला रेखा ने बताया कि दोनों आतंकियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से माननीय न्यायाधीश ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए।

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