solar power plants Invitation of online applications
पंजीकृत धर्मशालाओं व सामाजिक संस्थानों के लिए सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
राज्य सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति वर्ग की पंजीकृत धर्मशालाओं तथा सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों को सोलर पावर प्लांट ( Solar Power Plants ) लगाने के लिए अनुदानित योजना शुरू की गई है। यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लागू की गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सी जयाश्रद्घा ने बताया कि अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति वर्ग की पंजीकृत धर्मशालाओं में 5 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट (बैटरी सहित अथवा बिना बैटरी) लगवाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि योग्य धर्मशाला द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदन करते समय धर्मशाला को पंजीकरण प्रमाण पत्र और नवीनतम बिजली बिल ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, मूक-बधिर केंद्र, प्राकृतिक उपचार केंद्र, रेडक्रॉस जैसे सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों, जो एनजीओ, दानशील या सरकारी संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनके लिए भी यह योजना उपलब्ध है। इन संस्थानों के लिए 50 किलोवाट (बिना बैटरी) व 10 किलोवाट (बैटरी सहित) ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि संस्थानों द्वारा वहन की जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सी जयाश्रद्घा ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी संस्थानों को आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, नवीनतम बिजली बिल, पिछले तीन वर्षों का लाभ-हानि विवरण (चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित) तथा आयकर धारा 80-जी के तहत प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य होगा। दोनों श्रेणियों के योग्य लाभार्थियों को उनके अंश की राशि ऑनलाइन एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित संस्थान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हिसार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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