Subsidy on tractors : हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए 58-89 योजना के अंतर्गत 45 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख बहुत ही नजदीक है।
Subsidy on tractors : Haryana government scheme
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ राजबीर सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके साथ ही किसान स्वयं अथवा परिवार पहचान पत्र में दर्ज किसी सदस्य के नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आवेदक किसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर अनुदान का लाभ न लिया हो। योजना के तहत प्राप्त ट्रैक्टर को लाभार्थी किसान अगले पांच वर्षों तक न तो बेच सकेगा और न ही ट्रांसफर कर सकेगा।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने पात्र किसानों से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के तहत आवेदन करने का आह्वान किया।
योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा, जिसके लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना के पात्र किसान विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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