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कृषि यंत्रों/मशीनों पर अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन कब तक कर सकते हैं : क्या क्या नई शर्तें होंगी लागू, जाने पूरी जानकारी

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 When can one apply online for grant on agricultural equipment/machines?

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हरियाणा न्यूज हिसार :  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में विभिन्न स्कीमों जैसे स्मैम, एनएफएसएम (तिलहन, दालें व गेहूं) के अन्तर्गत विभिन्न 32 प्रकार के कृषि यंत्रों/मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। यंत्रों/मशीनों पर अनुदान हेतु किसानों को 15 जनवरी तक  www.agriharyana.gov.in विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।


यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि स्मैम स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के 32 कृषि यन्त्रों/मशीनों जैसे बैटरी/इलैक्ट्रिक/सोलर/चालित पावर विडर, सेल्फ प्रोपेलड मल्टी टूल बार, सेल्फ प्रोपेलड हाई, क्लीरनस बूम स्पेयर, चाफ कटर विद लोडर, ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन (1400-1500 किग्रा./प्रति घंटा), बैटरी चालित खाद छिडक़ाव यन्त्र, (बैरिक्ट मेकिंग मशीन 1500-1000 कि.ग्रा./प्रति घंटा क्षमता/पैलेट मशीन), टै्रक्टर चालित खाद छिडक़ाव यन्त्र, टै्रक्टर चालित हाईड्रालिक प्रैस स्ट्रा बेलर, एमबी प्लाऊ, सब्सायलर, मल्टीक्रॉप बेड प्लास्टर/रेजर बेड प्लांटर, सेल्फ प्रोपलड, धान रोपाई मशीन, टैऊक्टर चालित मशीन ग्रेन क्लीनर कम ग्रेडर/बिनोईंग फन, टै्रक्टरचालित रीपर कम बान्डर, मिलेट मशीन/मिलेट मिल, मक्का थ्रेसर (टै्रक्टरचालित) मक्का शेलर, न्यूमेटिक प्लांटर मशीन (टै्रक्टर चालित), ऑयल एक्सपैलर, प्रैस, शुगरकेन कटर, मोबाईल कॉटन थ्रैडर (टै्रक्टर चालित), लोडर/डोजर (टै्रक्टर चालित), काऊ डंग बैरिक्ट मशीन, काऊ डंग डीवाटरिंग मशीन, पैडी मोबाईल ड्रायर लेजर लैंड लेवलर, कॉटन सीड ड्रील, टै्रक्टर माऊटिड स्प्रै पम्प पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। 








इसके साथ-2 अब रोटावेटर, आलु बिजाई मशीन, टै्रक्टर ऑपरेटिड पॉवर वीडरण् मशीन पर भी अनुदान पर उपलब्ध होगी। सहायक कृषि अभियन्ता ने बताया कि किसानों द्वारा चालू रबी एवं खरीफ 2023 का एमएफएमबी पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है। किसान अधिकतम अलग-अलग प्रकार की मशीनों पर लाभ ले सकता है। एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों/मशीनों के लिए किसान (आवेदक) के नाम वैध ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए। लेजर लैंड लेवलर अनुदान हेतु ट्रैक्टर को बीएचपी 35 से ऊपर होनी चाहिए। 












आरक्षित श्रेणी जैसे लघु/सीमान्त किसान एवं अनूसूचित जाति हेतु प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अलावा स्वयं घोषणा-पत्र कि मैने वही› मशीन पिछले तीन वर्ष में अनुदान पर नहीं ली है तथा साथ ही फसल अवशेष न जलाने बारे शपथ लेनी होगी। किसानों के चयन प्राप्त आवेदनों एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन उपरान्त किसान विभाग द्वारा सूची बद्ध निर्माताओं/डीलरों से आपसी मोल-भाव करके अपनी पसंद के डीलर से मशीन ले सकते हैं। मशीनों के भौतिक सत्यापन उपरांत अनुदान किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।  

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