सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोपी दोषी करार, नारनौंद क्षेत्र के युवक ने की थी टिप्पणी

By sunilkohar

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 Accused found guilty for making objectionable comments on social media

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 हरियाणा न्यूज/हिसार : सोशल मीडिया पर एससी वर्ग के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीएसजे गगनदीप की कोर्ट ने एक आरोपी प्रदीप को दोषी करार दिया है, जिसकी सजा पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। अदालत में चले अभियोग के अनुसार बास थाना में 17 दिसंबर 2018 को बास आजमशाहपुर वासी संदीप कुमार की शिकायत पर आईटी एक्ट, धमकाने व एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। उसने आरोप लगाया था कि गांव में डॉ. अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपने कोटे से ग्राम पंचायत गांव बास आजमशाहपुर को 9 लाख 42 हजार रुपए की ग्रांट दी थी।
इसमें ग्राम पंचायत की सरपंच पूनम देवी ने करीब 7 लाख रुपए भवन निर्माण पर खर्च किए थे। अभी भवन का काफी निर्माण कार्य बकाया था। इस बारे में ग्राम पंचायत से भवन के निर्माण पर खर्चे के बारे कई बार आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के लिए दरखास्त दायर की थी लेकिन सरपंच ने कोई सूचना नहीं दी थी। ऐसे में हताश होकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके मामला उठाया था। इसमें पंचायत विभाग ने जेई व अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे। 14 दिसंबर 2018 को करीब 4 बजे शाम को पंचायत विभाग के एसडीओ ने डॉ. अंबेडकर भवन को दौरा किया था। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि बलवान सिंह की मौजूदगी में उसके सहित एससी वर्ग से पवन, सुरेश, अनिल, राकेश व कई अन्य लोग मौजूद थे।
उन्होंने एसडीओ को सारी अनियमितताओं से अवगत करवाया था। उस दिन उसकी फेसबुक आईडी बास आजमशाहपुर लाइव पर एक युवक ने वीडियो डालकर धमकाया था। जातिसूचक अपशब्द बोलकर अपमानित किया था। एके 47 से गोली मारने की धमकी दी थी। जमीन के किले गिनवाकर जेल काटने की बोल डराया था। यह भी कहा था कि जींद के एक प्रधान को उठवाया था जिसके लिए जेल काटी है।

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