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हिसार कोर्ट ने गोली मार हत्या करने के दोषी को सुनाई उमकैद की सजा, बरवाला थाना में दर्ज मुकदमे में फैसला

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Hisar court sentenced the accused of murder by shooting to life imprisonment

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हरियाणा न्यूज, हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिसार अमित सहरावत की अदालत ने सुलखनी गांव के युवक मोनू की गोली मारकर हत्या करने के दोषी गांव के ही सुनील को उम्रकैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पिछले मंगलवार को दोषी करार दिया था।

बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में 2 फरवरी 2019 को हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले Case के अनुसार सुलखनी गांव के विकास ने पुलिस को बयान देकर बताया था कि वह खेती करता है। मेरे चाचा रामचंद्र का छोटा बेटा मोनू भी खेती करता था। मैं 2 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे दूसरे चाचा राजेंद्र के घर में बैठा था। इसी दौरान गांव का राजेंद्र घर आया। उसने कहा था कि रामचंद्र का बेटा मोनू मेरे बेटे सुनील के साथ घर आते-जाते समय गाली-गलौज करता है। उसको समझा लो, नहीं तो मेरा बेटा सुनील तुम्हारे भतीजे मोनू की गोली मारकर हत्या कर देगा। वह पिस्तौल लेकर घूम रहा है। उसकी बातें सुनकर चाचा ने मोनू को

बुलाया और उससे बातचीत की। मोनू ने बताया कि कुछ दिन पहले सुनील के साथ झगड़ा हुआ था। वह उसकी रंजिश रखे हुए है। उसके बाद राजेंद्र घर से चला गया और मोनू भी अपने घर चला गया। दोपहर बाद करीब 3 बजे छोटा नामक युवक मोनू के घर गया और मोबाइल फोन बेचने की बात कहकर उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। गांव के बस स्टैंड पर एक युवक और मिला। उसके बाद तीनों बाहरी तरफ एक फैक्टरी में चले गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस बारे में चाचा राजेंद्र को पता तो हम बाइक पर सवार होकर फैक्टरी में पहुंचे। वहां राजेंद्र, उसका बेटा सुनील और एक अन्य युवक खड़े थे। सुनील के हाथ में पिस्तौल थी। उसने हमारे देखते ही मोनू की कमर पर गोली मारी।

गोली लगने से मोनू नीचे गिर गया और तीनों मौके से फरार हो गए। हम घायल हालत में मोनू को सिविल अस्पताल में लेकर आए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बरवाला थाना पुलिस ने राजेंद्र, सुनील और एक अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।

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