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NEET Exam : हिसार प्रशासन ने लगाई धारा 163, तैयारियां पूरी

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163,Hisar administration imposed section 163 regarding NEET exam

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हिसार जिला प्रशासन द्वारा NEET Exam Center के अंदर पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। नीट परीक्षा का आयोजन 4 में रविवार को किया जाएगा इसके लिए प्रशासन ने परीक्षा केदो के आसपास धारा 163 लगाई गई है। हिसार एडीसी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर परीक्षा केदो के अंदर किए गए प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। वहीं हांसी पुलिस अधीक्षक ने नारनौंद में बनाए गए परीक्षा केंद्र का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। वहीं हिसार के एसपी नेवी पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा के कड़े पर बंद करने का आदेश दिया है।

रविवार को हरियाणा में हजारों छात्र नेट परीक्षा देंगे और इसके लिए बनाए गए परीक्षा केदो पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि बिना किसी वादा के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा अपनी लगन और दिमाग के साथ दे सके। नीट परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केदो पर दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। नहीं बिजली निगम के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि परीक्षा को बिना किसी परेशानी के चलने के लिए परीक्षा केदो पर बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से दी जाए और अगर जरूरत पड़े तो इस परीक्षा के अंदर पर जनरेटर का भी प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।

मिलेंगी ये सुविधाएं

सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के बैठने के लिए आरामदायक व समतल बेंच होनी चाहिए, ताकि परीक्षा देने में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। प्रत्येक सेंटर पर लॉगबुक मैंनटेन होनी चाहिए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करे। इसके साथ-साथ जनरेटर की सुविधा भी सुनिश्चित की जाए। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक रूम में दीवार घड़ी लगी हो। एडीसी सी. जयाश्रद्धा ने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाए कि परीक्षा केंद्र के आस-पास किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण न हो। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित हो। स्ट्रॉन्ग रूम और पेपर कलेक्शन रूम में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने चाहिए और परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होना चाहिए। पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इन 15 परीक्षा केंद्रों पर होगी नीट की परीक्षा:
जीएसएसएस माॅडल टाउन हिसार, पीएम श्री जीएसएसएस गंगवा, जीएसएसएस पटेल नगर हिसार, पीजी ब्लाॅक राजकीय महाविद्यालय हिसार, सावित्रीबाई फुले ब्लाॅक राजकीय महाविद्यालय हिसार, जीएसएसएस हिसार नजदीक सुशीला भवन, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय हिसार कैंट, जीएमएसएसएस हांसी, राजकीय माॅडल संस्कृति सीनियर सैंकेडरी स्कूल नारनौंद, टीचिंग ब्लाॅक 7 गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय हिसार व एचएसबी गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, राजकीय माॅडल संस्कृति सीनियर सैंकेडरी स्कूल जहाजपुल, काॅलेज ऑफ एग्रीकल्चर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कैंपस स्कूल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, काॅलेज ऑफ कम्युनिटी सांइस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय।

जिलाधीश ने नीट परीक्षा के मद्देनजर जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर लागू की धारा 163

जिलाधीश अनीश यादव ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली की ओर से रविवार 4 मई को जिले में बनाए गए 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 4 मई को परीक्षा के दिन दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत नीट परीक्षा को जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन के साथ-साथ फोटो स्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों, डुप्लीकेटिंग मशीनों और अन्य संचार गतिविधियों के संचालन, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली जैसे हथियारों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत दंड का भागी होगा।

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