20 years imprisonment in case of rape of teenager
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!हिसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने, बंधक बनाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की साज सुनाई है। 1.11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में हांसी पुलिस ने 29 मई 2021 को 6 पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार जिले के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि घटना से दो महीने पहले साढ़े 17 साल की भांजी मेरे पास रहने आई थी। वह दिमाग से थोड़ी भोली है। उन्होंने बताया कि 26 मई को भांजी घर पर गुमसुम बैठी थी। जब उससे बातचीत की तो उसने बताया कि 22 मई की रात 12 बजे लघुशंका के लिए बाहर गई थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक आया और उसे अपने घर ले गया। उसके घर में कोई नहीं था। युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और सुबह घर के पास छोड़कर फरार हो गया।
पीड़िता के अधिवक्ता राजपाल मलिक ने बताया कि अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 1.11 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे।
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