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Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!भिवानी कोर्ट फायरिंग मामले में आरोपियों को अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार
हरियाणा न्यूज टूडे, भिवानी। भिवानी कोर्ट फायरिंग मामले में CIA स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने एक आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपित ने अवैध हथियार उपलब्ध कराए थे। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश करके दो दिन के पुलिस रिमांड कर लिया है।
Bhiwani News in Hindi: इस संबंध में CIA स्टाफ प्रथम भिवानी के तत्कालीन प्रभारी द्वारा दी गई शिकायत पर थाना सिविल लाइन भिवानी में अभियोग दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि उन्हें फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों ने अदालत परिसर भिवानी में अरविंद वासी भिवानी पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई है। पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर घेरा बंदी करके मौके पर आरोपी आयुष व इसराइल को गिरफ्तार किया गया था।
अभियोग में आगामी कार्रवाई करते हुए दिनांक 11.08. 2026 को CIA स्टाफ प्रथम भिवानी के उप निरीक्षक बलजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार उपलब्ध कराने के मामले में एक सप्लायर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान संदीप पुत्र राजकुमार निवासी लोहानी, जिला भिवानी के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर 02 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है।
इससे पूर्व अभियोग में आयुष पुत्र रमेश निवासी डाबर कॉलोनी, भिवानी तथा इसराइल पुत्र लतीफ निवासी हिंडोल, जिला चरखी दादरी को मौके से गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध हथियार बरामद किया गया था। आरोपी पर पूर्व में मारपीट, जान से मारने की धमकी, शस्त्र अधिनियम, लड़ाई झगड़ा, हत्या का प्रयास आदि धाराओं के तहत आठ मुकदमे दर्ज हैं।
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी संदीप ने कोर्ट परिसर में फायरिंग करने वाले आरोपियों को अवैध हथियार उपलब्ध कराया था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से अवैध हथियार उपलब्ध कराने के संबंध में तथा हथियार कहां से प्राप्त किए गए और इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी।
इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।















