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मधुमक्खी पालन अब मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल

By sunilkohar

Published On:

Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana Haryana latest news

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Beekeeping Included in Horticulture Insurance Scheme

हरियाणा की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में नया बदलाव

 

Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana Beekeeping: हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया है। इस योजना के माध्यम से मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न कारणों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

 

Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana Haryana latest news

Rewaru DC अभिषेक मीणा ने बताया कि सरकार की इस पहल से मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों एवं उद्यमियों को लाभ मिलेगा। साथ ही मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन और इस क्षेत्र से जुड़े किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने संबंधित किसानों और मधुमक्खी पालकों से योजना की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठाने का आह्वान किया।

मधुमक्खी पालन बीमा योजना के मुआवजे हेतु पात्रता

भावांतर भरपाई योजना का यूनिक नंबर

बागवानी बीमा योजना के तहत मधुमक्खी पालन में बाढ़ की स्थिति में मधुमक्खी के बक्सों और कॉलोनियों के पानी में डूब जाने, आग लगने से मधुमक्खी के बक्से ओर कालोनियां खराब होने पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बक्सों एवं कॉलोनियों का दुर्घटना से नुकसान होने पर, बशर्ते दुर्घटना हरियाणा राज्य के अंदर हुई हो तथा उसकी एफआईआर/डीडीआर दर्ज हो व मधुमक्खी में महामारी के कारण नुकसान होने पर योजना के लिए लाभ पात्र होंगे।

250 कॉलोनियों और बक्सों पर मिलेगा मुआवजा : भावांतर भरपाई योजना का यूनिक नंबर
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रति मधुमक्खी पालक के पास अधिकतम 250 मधुमक्खी कॉलोनियां और बक्से हो, भावांतर भरपाई योजना-शहद के तहत पंजीकरण अनिवार्य, तथा प्रत्येक मधुमक्खी बॉक्स पर भावांतर भरपाई योजना का यूनिक नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

बीमा फीस और बीमा राशि 
हरियाणा सरकारी योजना 2026 में बीमा फीस 50 रुपए प्रति कॉलोनी तथा 50 रुपए प्रति बॉक्स निर्धारित है। वहीं, बीमा राशि 1250 रुपए प्रति कॉलोनी तथा 1250 रुपए प्रति बॉक्स व अधिकतम बीमा राशि 3 लाख 12 हजार 500 रुपये प्रति कॉलोनी तथा 3 लाख 12 हजार 500 रुपए प्रति बॉक्स दर्शाई गई है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 या जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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