Bribe-taking driver found guilty in Haryana Roadways job Exam Test case, sentence to be pronounced on 15th
Haryana News Today : Haryana Roadways job Exam पास करवाने की एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपित रोडवेज ड्राइवर किस्मत को District Court Sirsa एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने दोषी करार दिया है। रिश्वतखोर ड्राइवर को आगाम 15 अक्टूबर को कोर्ट सजा सुनाएगी।
मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ लोक अभियोजक पलविंद्र सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर 2017 को विजिलेंस विभाग की टीम ने रोडवेज डिपो मे कार्यरत ड्राइवर किस्मत सिंह को रोडवेज भर्ती में टेस्ट पास करवाने की एवज में 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला रखा गया। आठ साल चली कानूनी कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम की जांच तथा अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपित ड्राइवर को दोषी करार दिया।
यह था मामला
सिरसा के रोडवेज डिपो में कार्य ड्राइवर को विजिलेंस विभाग ने 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ड्राइवर किस्मत सिंह रोडवेज भर्ती में टेस्ट पास करवाने की एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता गांव झांसल निवासी विनोद कुमार की शिकायत पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सिरसा के तहसीलदार रामनिवास की मौजूदगी में आरोपित ड्राइवर किस्मत सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपित रोडवेज भर्ती कमेटी का सदस्य था।
शिकायतकर्ता युवक से आरोपित ड्राइवर Haryana Roadways job’s Exam test paas करवाने के लिए रुपये मांग रहा था। आरोपी युवक ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की और विजिलेंस विभाग ने पीड़ित युवक को रुपये के साथ आरोपित के पास भेजा। जैसे ही आरोपित ने रुपये लिए तो विजिलेंस की टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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