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Hansi City News : हांसी शहर में एक अगस्त से होंगे नए ट्रैफिक रुल लागू, इन वाहनों की शहर में नो एंट्री, फटाफट पढ़ें नए ट्रैफिक नियम

By sunilkohar

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Hansi City No entry for heavy vehicles

Hansi City News : दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे ( Delhi Hisar Highway ) सहित विभिन्न मार्गो से हांसी शहर में प्रवेश करने वाले वाहन चालक समय रहते सावधान हो जाएं। अगर वाहन चालकों ने एक अगस्त से गलती की तो आप पर ₹10000 से ज्यादा का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। क्योंकि हांसी शहर में 1 अगस्त से भारी वाहनों की दिन के समय नो एंट्री लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ताकि शहर में लगने वाले जाम से निजात पाई जा सके।

 

01 अगस्त 2025 से Hansi City में सुबह 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक भारी डंपर व कमर्शियल वाहनों की रहेगी नो एंट्री

Hansi City News : हांसी शहर में एक अगस्त से होंगे नए ट्रैफिक रुल लागू, इन वाहनों की शहर में नो एंट्री, फटाफट पढ़ें नए ट्रैफिक नियम
Hansi Police SP Amit Yashvardhan

पुलिस अधीक्षक हांसी अमित यशवर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 01 अगस्त 2025 से सुबह 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक Hansi City में भारी डंपर व अन्य कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध नो एंट्री रहेगी। पुलिस जिला हांसी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है।


Hansi City प्रतिबंधित मार्ग:-


भिवानी, मिलकपुर, सिकन्द्रपुर से आने वाले वाहन
तौशाम, कंवारी, सुल्तानपुर, हिसार चुंगी मार्ग से शहर की ओर आने वाले वाहन
बरवाला व जींद से गीता चौक होते हुए शहर में प्रवेश करने वाले वाहन
दिल्ली बाईपास (वाया गवर्नमेंट आई.टी.आई.) से आने वाले सभी भारी कमर्शियल वाहन

 


इन मार्गों से Hansi City में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों व डंपरों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगाी। नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 हजार रुपए तक जुर्माना या 6 माह तक का कारावास हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

 

पुलिस अधीक्षक हांसी की आमजन से अपीलः-
पुलिस अधीक्षक हांसी अमित यशवर्धन ने समस्त कमर्शियल व भारी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे दिनांक 01 अगस्त 2025 से Hansi City में लागू नो-एंट्री आदेश का पालन करें तथा निर्धारित समय प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक के दौरान कोई भी भारी डंपर अथवा कमर्शियल वाहन हांसी शहर में प्रवेश न करें। आपकी सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

 

 

 

हांसी पुलिस का प्रयास है कि Hansi City NO entry heavy vehicle से शहरवासियों को जाम व दुर्घटनाओं से राहत मिल सके। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि नियमों की उल्लंघना करने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहन चालक नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।


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