Haryana Roadways News : प्राइवेट बस एसोसिएशन का रोडवेज बस पास मान्य करने से मना

By sunilkohar

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Haryana Roadways bus pass not allowed private bus

Haryana Roadways News : हरियाणा स्टेट कैरिज परिवहन समिति एवं प्राइवेट बस एसोसिएशन की एक प्रदेश स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार में हुई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संगठन के प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ धन सिंह सहित कई जिलों के प्रधान व संगठन के सदस्यों ने बताया कि रोडवेज द्वारा जारी पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं है क्योंकि रोडवेज को निशुल्क एवं रियायती पास की एवज में संबंधित विभाग से अदाएगी का प्रावधान किया गया है जिसके पैसे रोडवेज को संबंधित विभाग से मिल भी रहे हैं ।

 

रोडवेज के बस पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं, निर्धारित किराया देकर टिकट लेकर यांत्रा करें सवारी: प्राइवेट बस एसोसिएशन

Haryana Roadways News : प्राइवेट बस एसोसिएशन का रोडवेज बस पास मान्य करने से मना
प्राइवेट बस एसोसिएशन के स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए।

प्राइवेट बसों के परमिट के नियमों के अनुसार प्राइवेट बसों में भी Haryana Roadways की तर्ज पर पास बनाने का प्रावधान है । परंतु प्राइवेट बसों में अदाएगी का प्रावधान होते हुए भी आज तक अदायगी नहीं मिली है तथा ना ही अदायगी की उचित प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा बताई गई है। इसलिए जब तक परिवहन विभाग अदायगी मिलने की उचित प्रक्रिया तय नहीं करती है तब तक प्राइवेट बसों में निशुल्क एवं रियायती पास जारी करना संभव नहीं है।‌

 

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      इसी के साथ यहां यह बताना आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कैप्टन सुबे सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ़ दिल्ली के अंतिम आदेश अनुसार (STU) Haryana Roadways की ओर से जारी किए गए बस पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं किए जा सकते है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो पैसे लेगा वही सुविधा देगा। प्राइवेट बस ऑपरेटर नियम अनुसार अपने पास अदायगी का उचित प्रावधान होने पर जारी करेंगे, जिस तरह हरियाणा रोडवेज पास जारी करती है। 

 

Haryana Roadways News : प्राइवेट बस एसोसिएशन का रोडवेज बस पास मान्य करने से मना
Haryana private bus

उन्होंने कहा कि जब तक Haryana परिवहन विभाग द्वारा इस पर स्पष्टता जाहिर करते हुए यह नहीं बताया जाता की प्राइवेट बस संचालक को प्रतिपूर्ति कितने दिन में मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, तब तक प्राइवेट बसों में सफर करने के लिए लोगों को निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करनी होगी। क्योंकि निशुल्क एवं रियायती पास धारकों के जारी किए जाने वाले पास की एवज में विभिन्न विभागों से रोडवेज को जो पास जारी करेगा उसको ही प्रतिपूर्ति मिलने का प्रावधान है । अगर हम रोडवेज का पास मान लेंगे तो हमें प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी व हमारी मेहनत की प्रतिपूर्ति रोडवेज को मिल जाएगी।

 

संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि Haryana Roadways विभाग की ओर से लगातार यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि रोडवेज विभाग की ओर से जारी किए गए बस पास प्राइवेट बसों में भी लागू होंगे, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। डॉ. धन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनके द्वारा आरटीआई लगाकर रोडवेज विभाग व सरकार से बस पास संबंधित अनेक बार जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई के आए जवाब में मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों की ओर से यह है स्पष्ट लिखा गया है कि  रोडवेज की ओर से जारी किए गए पास प्राइवेट बसों में लागू नहीं है।


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