प्राइवेट प्ले स्कूल को पंजीकरण करवाना अनिवार्य : डीसी
– पंजीकरण के लिए 1 मार्च तक आवेदन करें प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक
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डीसी राहुल हुड्डा ने हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वे 1 मार्च 2024 तक किसी भ्ज्ञी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना डीसी ऑफिस रेवाड़ी के पते पर भिजवा सकते हैं।
नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद : डीसी
डीसी ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वो किस परिसर में पढ़ रहे हैं एवं सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01274-223694 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण हेतु संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
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