Haryana Student free bus pass case
Hisar News : लड़कियों के लिए कॉलेज व स्कूल जाने के लिए निशुल्क बस पास ( Student free bus pass ) की हरियाणा सरकार की योजना के बावजूद निजी बस संचालकों द्वारा उनसे किराया वसूलने के आरोप में कानून की एक छात्रा सहित कुल छह छात्राओं ने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए फैसला किया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी रियायती बस पास प्राइवेट बसों में भी मान्य करने होंगे। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।
3 निजी बस संचालकों व रोडवेज अधिकारियों को नोटिस किया जारी
कोर्ट ने कहा :- सरकारी पास प्राइवेट बसों में मान्य होंगे
अगर किसी प्राइवेट बस ऑपरेटर ने सरकारी पासधारी से किराया लिया या उसे यात्रा करने से रोकने का, परेशान करने का प्रयास किया तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा मनमानी करने वाले ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार :- कोर्ट का आदेश
सिविल जज जूनियर डिविजन सुखवीर कौर की अदालत ने ( Student free bus pass ) मामले को लेकर 3 निजी बस संचालकों के अलावा प्रदेश सरकार और रोडवेज अधिकारियों को 18 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट वी.एस. बामल ने बताया कि यह याचिका सारंगपुर गांव निवासी पूजा विश्नोई, मोनिका, अनिता, भाणा गांव निवासी सपना, फतेहाबाद के चिंदड़ गांव निवासी मनीषा और खाराखेड़ी गांव निवासी किरण रानी ने दायर की है।
उन्होंने राज्य सरकार, यातायात आयुक्त, जिला यातायात अधिकारी, रोडवेज महाप्रबंधक, बाला जी मोटर के प्रधान दीपक, नागपाल बस सर्विस के प्रधान नरेन्द्र और रविन्द्रा बस सर्विस के प्रधान रविन्द्र को ( Student free bus pass ) मामले में प्रतिवादी बनाया है।
पूजा बिश्नोई सी. आर. लॉ कॉलेज में एल.एल.बी. अंतिम वर्ष की छात्रा, मनीषा व सपना राजकीय महाविद्यालय, किरण रानी राजकीय महिला महाविद्यालय, मोनिका राजकीय तकनीकी महाविद्यालय की और अनिता गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की छात्रा हैं।
प्रदेश सरकार के निर्देशों के आधार पर उनको सरकारी, को-ऑपरेटिव और प्राईवेट परमिटधारक बसों में यात्रा करने के लिए निशुल्क बस पास (Student free bus pass ) मिले हुए हैं। करीब एक माह पूर्व एक निजी बस के परिचालक ने निशुल्क बस पास पर उनको निशुल्क सफर करने की अनुमति नहीं दी। प्राईवेट बसों ने आदमपुर निवासी दर्शन को इन बसों की चैकिंग के लिए अधिकृत किया हुआ। जबकि यह विभाग की तरफ से अधिकृत नहीं है। वह चैकिंग के दौरान बस परिचालकों को विद्यार्थियों के बस पास पर उनको निशुल्क यात्रा ना करने देने के लिए कहता है।
उन्होंने कहा कि रूट अलॉटमेंट के दौरान निजी बस स्वामियों को बस पास पर निशुल्क यात्रा (Student free bus pass ) के आदेश दिए हुए हैं और ऐसा ना करने पर उनके परमिट रद्द हो सकते हैं। छात्राओं ने रोडवेज महाप्रबंधक को इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने 25 अगस्त को निजी बस स्वामियों को लिखित आदेश दिए कि वे बस पासधारक विद्यार्थियों से किराया नहीं ले सकते। लेकिन उपरोक्त बसों के परिचालक इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
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