नाबालिग को धमकाने वाले आरोपी को सजा: Julana POCSO Case में जींद कोर्ट ने सुनाई सजा

By sunilkohar

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Jind News : जींद के नाबालिग लड़की को धमकाने और बलात्कार करने की धमकी देने के Julana POCSO Case में आरोपी को फास्ट्रेक कोर्ट ने दूसरी करार देते हुए सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। दोषी को यह सजा जींद के आंतरिक एवं सेशन न्यायालय की फास्ट-ट्रेक कोर्ट द्वारा सुनाई है।

जुलाना क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की को धमकाने पीछा करने और बलात्कार करने जैसी धमकी देने के गंभीर मामले में जींद के अतिरिक्त सत्र-जज (फास्ट-ट्रैक/स्पेशल कोर्ट POCSO) डॉ. चन्द्र हंंस की अदालत ने पीड़ित पक्ष के वकीलों द्वारा उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों, पीड़िता के स्पष्ट बयान तथा पुलिस की पेशेवर जांच के आधार पर आरोपी देवेंद्र को 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 का जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

गौरतलब है कि दिनांक 15.03.2025 को नाबालिग पीड़िता ने थाना जुलाना में दी शिकायत में बताया गया कि आरोपी देवेंद्र वासी नन्दगढ़ कई दिनों से उसके घर में घुसकर, फोन पर एवं रास्ते में रोककर जान से मारने, रेप करने तथा परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ देता था।

 

आरोपी की धमकियों से परिवार भयभीत था और गांव छोड़ने तक की स्थिति में पहुँच गया था। जिसकी शिकायत पर थाना जुलाना में मुकदमा संख्या 62/2025, धारा 75/781/79/351(3) BNS व धारा 12 POCSO एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

 

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