नारनौंद धोखाधड़ी व हांसी डिजिटल अरेस्ट के तार राजस्थान से जुड़े, सीकर से दो गिरफ्तार | Narnaund Fraud Case

By sunilkohar

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Narnaund fraud Case and digital Arrest Hansi

Narnaund Fraud Case: हिसार जिले के नारनौंद धोखाधड़ी व डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 33 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में हांसी साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के सीकर से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिनमें से डिजिटल अरेस्ट करने के आरोपित को पुलिस रिमांड पर लिया है।

 

नारनौंद की रहने वाली महिला रीतू पत्नी सुमित ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के नाम पर उसके साथ 93,400 की धोखाधड़ी हुई है। हांसी साइबर थाना पुलिस ने रितु की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने तथ्यों के आधार पर जांच करते हुए आरोपित की पहचान की और राजस्थान के सीकर से एक आरोपित को पकड़ने में सफलता हासिल की।

 

नारनौंद धोखाधड़ी मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान राजस्थान के सीकर निवासी अजय पुत्र श्यामलाल के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के बाद आरोपित को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस मामले में अन्य आरोपितों की पहचान के लिए लगातार जांच करने में लगी हुई है।

वहीं हांसी साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 33 लख रुपए की ठगी  करने के मामले में 27 वें आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इतनी बड़ी तंगी करने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपित अन्य धोखाधड़ी मामले के आरोपितों का साथी है और वह भी इस वारदात में शामिल था।

 

डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी करने के मामले में हास्य साइबर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान राजस्थान के सीकर निवासी राजेंद्र पुत्र रामकुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए उसे अदालत में पेश करके चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। ताकि इस वारदात से जुड़े अन्य तत्वों पर भी पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सके।

 

इस संबंध में हांसी साइबर थाना प्रभारी नरेंद्र पाल ने बताया कि नारनौल में महिला के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने और डिजिटल अरेस्ट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार किया है। जिनमें से डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पर की गई ठगी के आरोपित को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है जबकि दूसरे आरोपित को अदालत के आदेश अनुसार जेल भेज दिया गया है।


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