Elections for 10 Lok Sabha seats in Haryana will be held in May, the results of the Lok Sabha elections will be declared on June 4
भारत निर्वाचन आयोग ने की 18वें लोकसभा आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा : डीसी
हरियाणा न्यूज टूडे:
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि हिंसा मुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा शनिवार को बाल भवन ऑडिटोरियम में चुनाव के लिए बनाई गई विभिन्न कमेटी के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। एसडीएम रेवाड़ी विकास यादव ने प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने कहा कि जिला में लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी उम्मीदवार को पैसों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले हर खर्च की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट डालने की अपील न करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लडऩे वाली सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को चुनाव कैंपेन के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की हुई हैं। निष्पक्ष व बिना प्रलोभन के चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख प्राथमिकता है जिसकी अनुपालना प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर 5 वर्ष के बाद होने वाले चुनाव भारतीय परंपरा का हिस्सा है, जिसे विश्व में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में मान्यता मिली है। देश के इस गौरव को मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग किए बिना बनाए रखना संभव नहीं है इसलिए सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें।
शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में डीडीपीओ हटवाएं प्रचार सामग्री :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से सम्बन्धित सरकारी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री को 24 घंटों, 48 घंटों और 72 घंटों के अंदर हटवाने के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए है कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन किया जाए और नियमानुसार आगामी 24 से 72 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए जिला नगरायुक्त को निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के बाद प्रमाण पत्र भी देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेकर काम करना होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
हरियाणा न्यूज पर खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें: – हैड आफिस इंचार्ज, सुनील कोहाड़ पत्रकार, हिसार। हरियाणा , 7015156567 ya mail id :- sunilkohar@gmail.com
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