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Lok Sabha Elections 2024 Security Money : लोकसभा चुनाव 2024 सिक्योरिटी राशि; चेक या डिमांड ड्राफ्ट से सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि को नहीं किया स्वीकार, करना होगा ये काम

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 लोस आम चुनाव में सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही होगी स्वीकार्य : जिला निर्वाचन अधिकारी

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भारत निर्वाचन आयोग 

हरियाणा न्यूज टूडे, रेवाड़ी, 
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि आगामी लोकसभा के आम चुनावों में उम्मीदवारें को भारतीय निर्वाचन आयोग  के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी (Lok Sabha Elections 2024 Security Money)  डिपॉजिट 25 हजार रुपए होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपए होगी।। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।














डीसी राहुल हुड्डा ने नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आम चुनाव की घोषणा के उपरांत नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे। साथ ही, यह भी जानकारी दी जाए कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।

व्यक्तिगत रूप से दाखिल करना होगा नामांकन :
डीसी ने बताया कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।

उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक :
डीसी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने जिला के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। चुनाव का पर्व देश का गर्व है। चुनाव आयोग व निर्वाचन अधिकारी लोकतंत्र के इस पर्व में केवल माध्यम ही हैं, असली कड़ी तो मतदाता ही हैं। उसके मताधिकार के प्रयोग के बिना यह पर्व अधूरा है।

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