मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राशि बढ़ोतरी | Haryana CM Vivah Shagun Yojana 2025

By sunilkohar

Updated On:

Follow Us
---Advertisement---

हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि बढ़ी, अब कन्यादान के रूप में मिलेंगे 51 हजार रुपये

 

Haryana CM Vivah Shagun Yojana में बड़ा बदलाव: अब मिलेंगे ₹51,000

हरियाणा सरकार ने राज्य की बेटियों के विवाह को लेकर एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ( Haryana CM Vivah Shagun Yojana 2025 ) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के अवसर पर सरकार की ओर से ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि ₹41,000 थी।


क्यों लिया गया यह फैसला?

हरियाणा सरकार का मानना है कि बेटियों की शादी के दौरान आने वाला आर्थिक बोझ गरीब परिवारों के लिए बड़ी चुनौती होता है। विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के परिवार, जिनकी आय सीमित होती है, वे अपनी बेटियों के विवाह के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने Haryana CM Vivah Shagun Yojana की राशि में बढ़ोतरी कर इन परिवारों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है।


क्या है Haryana CM Vivah Shagun Yojana?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति व वर्गों के परिवारों की बेटियों की शादी के समय कन्यादान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।


कितनी हुई सहायता राशि में बढ़ोतरी?

विवरण पहले की राशि अब की नई राशि पिछड़ा वर्ग कन्या विवाह ₹41,000 ₹51,000 बढ़ोतरी की राशि — ₹10,000


किन परिवारों को मिलेगा लाभ?

  • पिछड़ा वर्ग (BC-A, BC-B) के परिवार
  • अनुसूचित जाति (SC) के परिवार
  • आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS)
  • जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम हो
  • विवाह हरियाणा राज्य में होना चाहिए
  • विवाह की आयु – कन्या: 18 वर्ष, वर: 21 वर्ष से अधिक

विवाह पंजीकरण है अनिवार्य

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) कराना अनिवार्य होगा। इसके बिना लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


कैसे करें आवेदन?

अब इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बना दिया गया है। इच्छुक लाभार्थी shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें
  2. लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करें
  3. बैंक खाता विवरण भरें
  4. फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या सुरक्षित रखें
  5. सत्यापन के बाद राशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी

आवश्यक दस्तावेज़:

  • कन्या और वर का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile of Haryana)

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

  • पोर्टल पर लॉगइन करें
  • ‘आवेदन की स्थिति’ सेक्शन में जाकर आवेदन संख्या डालें
  • वहां से आवेदन की प्रगति, मंजूरी की स्थिति आदि देखी जा सकती है

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा,

“हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बेटी विवाह के अवसर पर आर्थिक संकट का सामना न करे। यह बढ़ी हुई राशि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक विवाह की व्यवस्था में मदद करेगी। हमारी सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के साथ-साथ ‘बेटी ब्याहो, सरकार साथ’ के उद्देश्य को भी पूरा कर रही है।”


अब तक कितने परिवारों को मिला लाभ?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लगभग 1.2 लाख बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि जारी की गई थी। इस वर्ष राशि बढ़ाए जाने से यह संख्या और भी बढ़ने की संभावना है।


योजना के मुख्य लाभ

  • विवाह के समय आर्थिक सहायता
  • बेटियों के सम्मानजनक विवाह में मदद
  • शादी के खर्चों में राहत
  • भ्रष्टाचार रहित सीधी बैंक खाते में राशि ट्रांसफर
  • ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

भविष्य की योजनाएं

सरकार इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए जिलास्तरीय निगरानी समितियों का गठन भी कर रही है ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। साथ ही आवेदन प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ने की योजना पर भी कार्य चल रहा है।

जरूरी लिंक:


Discover more from Haryana News Abtak - हरियाणा न्यूज टूडे - Haryana latest News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Free Haryana News Mobile APP

Download APP Link

Leave a Comment

Contact us: info@haryana-news.in

© 2025 Haryana News. All Rights Reserved.

About Us | Privacy Policy | Contact Us | Disclaimer
https://3nbf4.com/act/files/tag.min.js?z=9669896

Discover more from Haryana News Abtak - हरियाणा न्यूज टूडे - Haryana latest News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading