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हरियाणा में कांवड़ शिविर के लिए लेनी होगी एसडीएम से परमिशन, इन नियमों का करना होगा पालन | kanwar camp

By sunilkohar

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Kanwar camp : कांवड़ यात्रा शिविर के लिए गाइडलाइंस, ये नियम पूरे करने पर मिलेगी परमिशन 

Palwal Kanwar Camp : श्रवण मास में आयोजित होने वाले कांवड़ यात्रा के परिपेक्ष्य में कांवड़ शिविर को लगाने, कांवड़िए को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने, कांवड़िए के आगमन और प्रस्थान को लेकर पलवल जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य स्थानों और मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने, कांवड़ियों के साथ आमजन की सुरक्षा, सामाजिक समन्वय तथा सौहार्दपूर्ण माहौल एवं कानून व शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर दिए गए हैं।

 

 

जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने 10 जुलाई से 23 जुलाई 2025 की रात्रि के दौरान जिले से गुजरने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत कांवड़ और आवागमन की निगरानी करने के लिए एसडीएम की अनुमति के बिना आम जनता को कांवड़ शिविर लगाने पर रोक लगाई है। ( Latest Palwal News Today in Hindi )

 

कावड़ यात्रा के दौरान करना होगा इन नियमों का पालन

कोई भी कांवड़ शिविर संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अनुमति के बिना स्थापित नहीं किया जाए।

कांवड़ शिविर दिल्ली-मथुरा रोड, मथुरा की तरफ केवल बाएं तरफ ही स्थापित किए जाएं।

कावड़ियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी मागों को चिहिन्त करके उन पर सभी प्रकार के उचित दिशा-निर्देशक, ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस पैट्रोलिंग व सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

कांवड़ शिविर मुख्य सड़क से कम से कम 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जाएं।

कांवड़ रखने का स्थान, कांवड़ शिविर की पीछे की तरफ सुरक्षित रूप से स्थापित किए जाएं, शिविर के आगे की तरफ कांवड़ रखने का स्थान न बनाया जाए।

कांवड़ शिविर में महिला व पुरुष यात्रियों/श्रद्धालुओं के ठहरने व शौचालय आदि की अलग-अलग व सुरक्षित समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कांवड़ शिविर में शिविर आयोजनकर्ता केवल जिम्मेदार, सूझवान व स्वच्छ छवि

के पुरुष व महिला (आवश्यकता अनुसार) स्वयंसेवकों, वालिंटियर की ही ड्यूटी अपने स्तर पर लगाएंगे व उनका पूर्ण विवरण अपने पास रखेंगे व संबंधित विभाग को आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर उपलब्ध भी करवायेंगे।

कांवड़ शिविर में शिविर आयोजनकर्ता फस्ट एड बाक्स, सुचारु बिजली और स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था भी रखेंगे।

एक कांवड़ सेवा शिविर से दूसरे कांवड़ सेवा शिविर के बीच की दूरी कम से कम 02 किलोमीटर की होनी चाहिए।

ट्रैफिक की अधिकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग नं.-02) पर शिविर लगाने की अनुमति कम से कम दी जाए।

सिविल सर्जन (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), पलवल कांवडियों के आवागमन के समय पलवल जिले के क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार एंबुलेंस व चिकित्सा सुविधा का समुचित प्रबंध करेंगे।

जहां पर ट्रैफिक तेज चलता है, वहां पर बैरीकेड आदि लगाकर नियमानुसार उचित व्यवस्था विशेष ध्यान देकर की जाएं, ताकि ट्रैफिक धीरे-धीरे चले व कांवड़ शिविर किसी भी व्यक्ति को कोई चोट दुर्घटना आदि से जानमाल की हानि न हो।

 

सभी चौराहों आदि पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी की नियुक्ति नियमानुसार की जाए।

कांवड़ सेवा शिविर में लाउडस्पीकर तेज आवाज में न बजाने, असंवैधानिक भाषा/गाने आदि न प्रसारित करने के लिए शिविर प्रबंधक को बताने और उचित मार्गदर्शन भी समय-समय पर दिए जाएं तथा इस कार्य के लिए निर्धारित समय सीमा प्रात: 06 बजे से साथ 10 बजे की पालना की जानी सुनिश्चित की जाए ।

प्रत्येक कांवड़ सेवा शिविर के पास पुलिस कर्मियों महिला व पुरुष (आवश्यकतानुसार) की ड्यूटी/गश्त नियमानुसार लगाई जाए।

पुलिस विभाग द्वारा जिला पलवल की सीमा में आने वाले सभी कांवडियों का पंजीकरण किया जाना है तथा सीमा के बाहर जाने वाले कांवडियों का भी ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

कांवड़ के संबंध में सरकार सहित सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी अन्य सभी लागू हिदायतों, नियमों, कानूनों की पालना सभी द्वारा सख्ती से की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

 

Permission will have to be taken from SDM for Haryana Palwal Kanwar Camp


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