Police Officer Death car attack 10 year sentence
Panipat News : हरियाणा के पानीपत के असिस्टेंट सैशन जज की अदालत ने पुलिस विभाग में नियुक्त स्पैशल पुलिस ऑफिसर (Police Officer Death) जोगिंद्र पुत्र रणबीर निवासी गांव पलडी जिला पानीपत पर कार चढ़ा कर उसकी गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी सावन वासी गांव कालखा को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी।
एएसजे की अदालत ने दोषी सावन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पानीपत यातायात पुलिस में नियुक्त एसपीओ जोगिंद्र निवासी गांव पलडी जिला पानीपत तीन जून सन् 2020 को थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र में अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहा था।
पुलिस ऑफिसर पर कार चढ़ा कर उसकी गैर इरादतन हत्या करने के दोषी को 10 साल की सजा
इस दौरान पुलिस टीम ने कार संख्या एचआर 26-एवी-1718 को चालक को जांच के लिए रूकने का इशारा किया। कार चालक ने पुलिस टीम को धमकी दी और अपने वाहन को तेज गति से भगा ले गया।
Police Officer जोगिंद्र ने कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक सावन ने उस पर कार चढ़ा दी। जबकि कार की चपेट में आने से ई रिक्शा चालक घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान एसपीओ जोगिंद्र की मौत हो गई।
वहीं यातायात पुलिस टीम में तैनान एएसआई रविंद्र कुमार की शिकायत पर थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र पानीपत में आरोपी सावन पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामला तभी से अदालत में चल रहा था जहां अब दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
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