---Advertisement---

Unrecognized Schools locked : 19 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगा ताला, FIR दर्ज करवाने की मांगी इजाजत

Follow Us
---Advertisement---

19 unrecognized schools locked in Ambala

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Unrecognized schools locked करने को लेकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कड़े तेवर

अंबाला जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा की सख्ती और कड़े तेवरों के चलते जिले में चल रहे 19 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल ( Unrecognized schools locked ) बंद हो गए हैं, जबकि एक गैर मान्यताप्राप्त स्कूल के खिलाफ police fir दर्ज करवाने के लिए विभागीय अनुमति का इंतजार है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने जिले में 40 गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी थी। इससे पूर्व, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा द्वारा 4 अप्रैल को 33 गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों की एक सूची जारी करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ-साथ अभिभावकों को भी आगाह किया था कि गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाकर वे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। वहीं इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी तर्कसंगत दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया गया था।

 

सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए थे कि चिन्हित 33 गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों के अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य गैर मान्यताप्राप्त स्कूल चलता पाया जाता है तो उस पर भी विभागीय नियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट से अवगत कराएं। इन निर्देशों के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण और सारी कार्रवाई करने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों ने पहले से चिन्हित 33 स्कूलों के अतिरिक्त 7 अन्य स्कूलों को मिलाकर कुल 40 स्कूलों की रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है।

सूत्रों के अनुसार इन 40 स्कूलों में से 20 स्कूल गैर विधि सम्मत पाए गए, जो या तो पूरे के पूरे अनाधिकृत रूप से चल रहे थे या जो पांचवीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त थे, लेकिन अनाधिकृत रूप से आठवीं कक्षा तक चलाए जा रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट अनुसार ऐसे 19 स्कूलों को बंद करा दिया गया है, जबकि एक गैर मान्यताप्राप्त स्कूल के लिए निदेशालय के आदेशों की लगातार अवहेलना किए जाने और आर.टी.ई. एक्ट की धारा 18 का अनुपालन न करने पर fir registered करवाने के लिए विभागीय अनुमति मांगी गई है। शेष सभी स्कूल या तो वर्तमान में प्ले स्कूल हैं या उन स्कूलों के मामले निदेशालय में विचाराधीन हैं।

 

अंबाला में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को करवाया गया बंद

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा के अनुसार बंद किए गए स्कूलों में अम्बाला-1 ब्लॉक के धैर्य पब्लिक स्कूल कंगवाल, जसवंती पब्लिक स्कूल फजेलपुर, इम्पिरियल कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल बलदेव नगर, शांति निकेतन, अम्बाला-2 ब्लॉक के पुष्पदीप मॉडल स्कूल करधान रोड, एस.एस. लिटिल एंजेल्स पब्लिक स्कूल नजदीक मच्छी मोहल्ला अम्बाला छावनी, लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल अदिति विहार, साहा ब्लॉक के रवि आदर्श मिडल स्कूल नहौनी, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर हल्दरी, बराड़ा ब्लॉक के बाबा बालक नाथ स्कूल मुलाना, बाबली मॉडल स्कूल, और लिटिल हैवन पब्लिक स्कूल उगाला आदि शामिल हैं। इसके अलावा ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल अधोया के खिलाफ निदेशालय से एफ.आई.आर. दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है।

विभागीय नियमानुसार जिन अनाधिकृत स्कूलों को या जिन मान्यताप्राप्त स्कूलों में चल रही अनाधिकृत कक्षाओं को बंद कराया गया है, उन स्कूलों में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद औचक निरीक्षण के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों और संकुल मुखियों को बोला गया है। अब यदि किसी भी निजी स्कूल में अनाधिकृत कक्षाएं लगती पाई गई तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संकुल मुखिया और खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। वे ऐसे स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं।

  • सुधीर कालड़ा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अम्बाला।

 

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

📢 हरियाणा की हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारा WhatsApp Channel अभी जॉइन करें।

📲 WhatsApp Channel Join करें

Contact us: info@haryana-news.in

© 2025 Haryana News. All Rights Reserved.

About Us | Privacy Policy | Contact Us | Disclaimer