Action will be taken against private schools which do not provide details of reserved seats under RTE
Action : आरटीई (निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत सीटों का ब्योरा नहीं देने वाले जिले के 15 से अधिक private schools पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। ऐसे में इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट के बादल छा सकते हैं।
दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को अपने यहां पर पहली कक्षा/शुरुआती कक्षा की सीटों का 25 प्रतिशत आरक्षित करके ब्योरा विभागीय पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश दिए थे, लेकिन बार-बार विभागीय आदेशों के बावजूद रेवाड़ी जिले के 100 से अधिक निजी विद्यालयों ने सीटों का ब्योरा नहीं दिया था। उसके बाद विभाग की तरफ से इन विद्यालयों का एमआइएस आइडी बंद कर दी गई थी, जिसके बाद काफी विद्यालयों ने विभागीय पोर्टल पर सीटों का ब्योरा अपलोड कर दिया था। उसके बाद भी जिले में 15 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक विभागीय पोर्टल पर सीटों का ब्योरा नहीं दिया है। वहीं विभाग की तरफ से आरटीई के तहत 13 जून से पुनः आवेदन मांगे गए हैं।
दरअसल रेवाड़ी जिले में यूडाइज पर 310 स्कूल पंजीकृत हैं, जबकि आरटीई के तहत 292 विद्यालयों ने विभागीय पोर्टल पर सीटों का ब्योरा दिया है और मान्यता से संबंधित कागजात डीईईओ कार्यालय में प्रस्तुत किए हैं। ऐसे में बचे हुए विद्यालयों पर तलवार लटक गई है।
आरटीई के तहत सभी यहां पर सीटें आरक्षित करते हुए ब्योरा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना था, लेकिन अभी भी कुछ विद्यालयों ने ऐसा नहीं किया है। उन पर कार्रवाई को लेकर मुख्यालय को लिखा जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्देश देने के बाद भी 15 से अधिक निजी विद्यालयों ने नहीं दिया ब्योरा
- सुभाष चंद्र यादव, जिला मौलिक
शिक्षा अधिकारी
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