Gohana nabalig prem vivah pocso case
Gohana News : गोहाना क्षेत्र में नाबालिग लडक़ी से प्रेम विवाह (nabalig prem vivah ) और उसके गर्भवती होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह खुलासा उस समय हुआ जब 8 जुलाई को गोहाना के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को लड़की के गर्भधारण की सूचना मिली। युवती यहां इलाज करवाने आई थी। अधिकारी रजनी गुप्ता ने जांच शुरू करवाई और मामला गंभीर कानूनी उल्लंघन में तब्दील हो गया। रजनी गुप्ता ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत बरोदा थाना पुलिस को पॉक्सो एक्ट व बाल विवाह निषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने को पत्र लिखा गया है।
Nabalig Prem Vivah, गर्भवती हुई तो उजागर हुआ मामला, केस दर्ज
महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि 8 जुलाई को गोहाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भेजी सूचना में एक नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस थाने को अवगत कराया। सदर गोहाना पुलिस ने 16 जुलाई को लड़की, उसकी मां और युवक को संरक्षण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया।

पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने 6 फरवरी को गांव के मंदिर में nabalig prem vivah किया था। उस समय लड़की की आयु 17 वर्ष 4 माह 17 दिन युवक की उम्र 26 वर्ष 6 दिन थी। और चिकित्सकीय जांच में यह भी पुष्टि हुई कि लड़की करीब पांच माह की गर्भवती है। रजनी गुप्ता ने बताया कि लड़की की मां ने अपने बयान में कहा कि उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी। जांच में सामने आया कि दोनों परिवारों ने लड़की की उम्र को छिपाया। इस पर संरक्षण अधिकारी ने दोनों के स्कूलों से शैक्षणिक रिकॉर्ड के माध्यम से आयु सत्यापन कराया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि विवाह के समय लड़की नाबालिग थी। लड़की ने वर्ष 2024 में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
जेसीबी चलाता है युवक, स्कूल जाती थी युवती
जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि शादी करने वाला युवक जोकि 26 साल का है, जेसीबी ऑपरेटर है। वहीं लड़की अपने गांव के पास वाले गांव के स्कूल में पढ़ने के लिये जाती थी। युवक को स्कूल वाले गांव में ही काम मिला हुआ था, जहां पर इसकी दोस्ती लड़की के साथ हो गई। इसी बीच दोनों ने घर से भागकर मंदिर में nabalig prem vivah कर लिया।
उच्च अधिकारियों को सूचित किया
यह मामला न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यह एक बच्ची के बचपन, शिक्षा और भविष्य के साथ गंभीर अन्याय भी है। लड़की की आयु छिपाना, बाल विवाह करना और नाबालिग को गर्भवती करना गंभीर अपराध हैं। एसएचओ बरोदा को पत्र लिखकर इस मामले में पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। साथ ही पुलिस आयुक्त सोनीपत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई और अन्य उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है।
रजनी गुप्ता, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनीपत