Haryana News Today: Instead of RTA, Education department Haryana will inspect buses of private schools, cover-up in the name of accidents
हरियाणा न्यूज टूडे /सुनील कोहाड़
नारनौंद : प्राइवेट स्कूलों में बसों की फिटनेस को लेकर आरटीए करेले की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियमों का पालन करवाती है। नियमों का पालन ना होने पर चालान काटने का भी अधिकार ट्रैफिक पुलिस व आरटीए कार्यालय का है। लेकिन शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है कि निजी स्कूलों में बसों की फिटनेस सहित अन्य खामियों को जांचने के लिए सरकारी स्कूलों के क्लस्टर हेड की जिम्मेदारी लगाई है। कहीं हादसों के नाम पर शिक्षा विभाग लीपा पोती तो नहीं कर रहा।
पिछले दिनों निजी स्कूल की बस में हुए हादसे के बाद हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग निशाने पर आ गए थे। सरकार ने अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए तो शिक्षा विभाग ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए। सभी शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश की सभी निजी स्कूलों की बसों को सभी नियम पूरे करने के लिए 25 अप्रैल तक का समय दे दिया। साथी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेवारी इस कार्य के लिए तय कर दी गई।
खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से सभी क्लस्टर हेड और बीआरसी को मीटिंग में बुलाकर आदेश दिए की सभी निजी स्कूलों की बसों में जीपीएस, बस की पासिंग, ड्राइवर का हैवी लाइसेंस, ड्राइवर बैक कंडक्टर की ड्रेस, सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स, और बस चलाते समय कोई भी नशे का प्रयोग ना करना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी स्कूलों को 25 अप्रैल तक का समय दिया गया है। उसके बाद सभी क्लस्टर हेड अलग-अलग स्कूलों में जाकर बसों की चेकिंग करेंगे।
सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को स्कूल छात्रों का सिलेबस पूरा करवाने के अलावा सरकार के अन्य कार्यों में भी जिम्मेदारी दी जाती है। और अब साथ में निजी स्कूलों की बसों की चेकिंग की भी जिम्मेदारी देकर उन पर बोझ डाल दिया है। इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित तो होगी साथ ही बसों की चेकिंग करने के सभी नियमों से भी वह रूबरू नहीं है। बसों की चैकिंग ट्रैफिक पुलिस वे आरटीए कार्यालय के अधिकारी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं ताकि भविष्य में होने वाले हादसों पर रोक लगा सके।
इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षित वाहन, सुरक्षित स्कूल की नीति को लागू करवाने के लिए सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों की मीटिंग ली गई है। सरकार द्वारा जारी की गए निर्देशों से अवगत करवा दिया गया। 25 अप्रैल तक स्कूल की बसों के सभी नियम पूरे करें उसके बाद बीआरसी व क्लस्टर हेड सभी स्कूलों में जाकर चेकिंग करने का काम करेंगे। कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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