Haryana News Today: Jind Court sentenced the drug smuggler, drug smuggler sentenced to ten years imprisonment and fine
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जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को 2 साल कैद सजा अतिरिक्त, पुलिस ने बरामद किया था 1 किलो 900 ग्राम हेरोईन (स्मैक) व 634 ग्राम हेरोईन (चिट्टा)
Haryana News Today : शनिवार को Jind में जसबीर सिंह अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश जींद की court ने एक मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23.09.2019 को सीआईए स्टाफ की टीम अपराधों की रोकथाम के लिए पटियाला चौक जीन्द पर मौजूद थे कि एएसआई प्रवीन कुमार को गुप्त सूचना मिली कि Uttar Pradesh निवासी अहमद हुसैन स्मैक का स्पलायर है। वह इस समय जीन्द पटियाला चौक पर बने पुल क्रॉस करने के बाद Hansi Road Jind पर खड़ा है।
सूचना मिलते ही टीम ने उसे काबू करके उसके कब्जे से कुल 1 किलो 900 ग्राम हेरोईन (स्मैक) व 634 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद होने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा नम्बर 581 दिनांक 23.09.19 धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट थाना शहर जीन्द दर्ज रजि0 किया था। इसके बाद जांच के दौरान इस मामले में दुसरे आरोपी दिलबाग उर्फ बागी वासी राजथल हिसार को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य व गवाहों सहित चालान अदालत में पेश किया। जिनके परिणाम स्वरूप अदालत जसबीर सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अहमद हुसैन जिला रामपुरा उतरप्रदेश व आरोपी दिलबाग उर्फ बागी वासी राजथल हिसार को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को 2 साल सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।