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Haryana Home Stay Yojana : हरियाणा सरकार ने लागू की हरियाणा होम स्टे योजना, योजना से ग्रामीणों को होगा फायदा

हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में Haryana home stay Yojana लागू की गई है, जिसके तहत आमजन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
sunilkohar 12 months ago (Last updated: 12 months ago) 0 comments

Haryana Sarkar Ne lagu ki Haryana home stay Yojana

Haryana homestay Yojana highlight :-  योजना के तहत गृह स्वामी अतिरिक्त जगह पूर्ण बोर्डिंग के साथ पर्यटकों को दे सकते हैं निश्चित दरों पर

हरियाणा सरकार की योजना गृहस्वामी के लिए भी होगी लाभकारी

हरियाणा होम स्टे योजना के तहत एडीसी होंगे जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष

डीसी ने आमजन से किया योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान

 

घर के बाहर घर जैसा सुख। इसी धारणा के साथ हरियाणा की पर्यटन नीति आगे बढ़ रही है। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में Haryana home stay Yojana लागू की गई है, जिसके तहत आमजन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत हरियाणा के विभिन्न इलाकों में रहने वाले लोग पर्यटकों को अपने यहां ठहरा सकते हैं।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि होम स्टे का अर्थ है कि पर्यटकों को अपने घर में रहने के लिए Haryana home stay Yojana उचित मूल्य पर व्यावसायिक आधार पर कमरे उपलब्ध कराना। जिन घर के मालिकों व परिवारों के घर में अतिरिक्त जगह है और अतिरिक्त जगह मेहमानों को किराए पर Rooms देने के लिए भी उपलब्ध है, वे इन कमरों को पूर्ण बोर्डिंग के साथ पर्यटकों को निश्चित दरों पर दे सकते हैं। इस प्रकार, पर्यटकों को रहने और खाने के लिए स्वच्छ और किफायती स्थान मिलता है, साथ ही स्थानीय रीति-रिवाजों, व्यंजनों आदि का अतिरिक्त अनुभव मिलता है। घरेलू भोजन और घरेलू माहौल की पेशकश उन लोगों के लिए भी एक आकर्षण है जो लंबे समय तक रहना चाहते हैं और जो होटलों के वाणिज्यिक वातावरण की तुलना में ऐसे घरेलू वातावरण में अधिक सहज हैं।

हरियाणा होम स्टे योजना से घर के मालिक-परिवार को अपनी आय बढ़ाने और अपने अप्रयुक्त संसाधनों को आर्थिक रूप से लाभकारी उपयोग में लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

हरियाणा होम स्टे योजना का लक्ष्य और उद्देश्य

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि यह Haryana Home Stay Yojana पर्यटन अर्थव्यवस्था को कई लाभ प्रदान करती है। जैसे रोजगार, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा, पारंपरिक कला, शिल्प और कौशल का प्रदर्शन आदि। होम स्टे योजना का उद्देश्य अधिक आवास/कमरे उपलब्ध कराकर बाजार का विस्तार करना है और साथ ही पर्यटकों को ऐसे आवास की पेशकश की कीमत को कम करना है। यह योजना बड़ी संख्या में ऐसे लोगों तक पर्यटन के लाभों के विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा देगी जिनके पास उपयोग के लिए संपत्ति उपलब्ध है और ऐसी संपत्ति को पर्यटक आवास के रूप में पेश करने के लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है।

 

इस योजना का उद्देश्य सामान्य विज्ञापन या विपणन मंच के साथ-साथ आतिथ्य में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना भी है। पर्यटकों के दृष्टिकोण से, यह योजना प्रतिस्पर्धी मूल्य-बिंदुओं पर विभिन्न स्थानों पर आवास के बहुत सारे विकल्प प्रदान करेगी। जो ग्राहक लंबे समय तक रुकना चाहते हैं, उन्हें भी ऐसी योजना से लाभ होगा। गृहस्वामी/परिवार स्वामी को घर का बना खाना, रहने की सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं तथा आगंतुक को कृषि पद्धतियां जैसे फूलों की खेती, कटाई, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि दिखाना होता है तथा विभिन्न सहभागी गतिविधियों के माध्यम से उस गांव की जीवन शैली से परिचित कराना होता है।

 

आगंतुक को स्थानीय सामुदायिक जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। इस योजना के तहत, जिले के प्रत्येक खंड में एक होम स्टे इकाई खोलने/पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है तथा अनुमान है कि इससे प्रत्येक होम स्टे इकाई में कम से कम पांच व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा तथा यह हरियाणा राज्य के 75 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेगी। हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार करके एक वर्ष के भीतर हरियाणा में कम से कम 200 होम स्टे इकाइयों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Home stay Yojana की पात्रता की शर्तें :

1. कोई भी गृहस्वामी/परिवार स्वामी योजना के अंतर्गत एक ही स्थान पर अधिकतम पांच पूर्ण स्वामित्व वाले आवास/कमरे पंजीकृत करा सकता है। सभी कमरे एक ही घर में होने चाहिए। सभी पंजीकृत कमरे किराए पर देने के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

2. परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसी घर में शारीरिक रूप से रहना चाहिए।

3. केवल वे होम स्टे इकाइयां पात्र होंगी जहां इकाई का गृहस्वामी या परिवार स्वामी शारीरिक रूप से उसी इकाई में रह रहा हो। अतिथि/पर्यटक के ठहरने के समय परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसी घर में शारीरिक रूप से रहना चाहिए।

4. योजना के अंतर्गत सभी लाभ पात्र आवेदकों पर लागू होते हैं। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप स्वत: ही पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, लाभ से इनकार कर दिया जाएगा और सब्सिडी की वसूली की जाएगी।

5. घर तक उचित पहुंच होनी चाहिए।

6. इस योजना के प्रावधान के अंतर्गत सभी विधिवत पंजीकृत होम स्टे इकाइयां नीचे परिकल्पित छूट का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। 

7. केवल वे होम स्टे इकाइयां ही इन छूटों का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी जो इस योजना के तहत पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करेंगी। 

8. होम स्टे इकाई के पास प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए। 

9. होम स्टे इकाई के पास अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।

प्रोत्साहन और छूट :-

एडीसी एवं जिला स्तरीय कमेटी अध्यक्ष अनुपमा अंजली ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि होम स्टे योजना के तहत चयनित घर होम स्टे के लिए प्रस्तावित कमरों के नवीनीकरण या जीर्णोद्धार के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। ब्याज सब्सिडी अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि घर का मालिक बैंक की किसी भी किस्त का भुगतान न करे। इस प्रकार, पर्यटन विभाग आवेदक द्वारा बैंक को भुगतान की गई ब्याज राशि का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगा, जो कि ऋण अवधि के अधिकतम 3 वर्ष तक होगी। अधिकतम ऋण राशि प्रति कमरा 3.00 लाख रुपये होगी, जो कि अधिकतम 15.00 लाख रुपये प्रति इकाई होगी। विभाग मालिक को मुद्रा योजना के तहत बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। कोई भी घर का मालिक इस योजना के तहत केवल एक घर (अधिकतम 5 कमरे) पंजीकृत कर सकता है। योजना के तहत पंजीकरण से पहले लिया गया कोई भी ऋण किसी भी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत होम स्टे इकाइयों को स्थानीय करों से छूट दी जाएगी। बिजली और पानी के लिए घरेलू दरें ली जाएंगी।

*योजना के तहत निरीक्षण :*

जिला में इस योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदनों का एडीसी की अध्यक्षता में गठित अधिकारियों की समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अध्यक्ष, उप मंडल अधिकारी (एसडीएम), खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) व जिले के निकटवर्ती आईएचएम प्राचार्य सदस्य हैं। एडीसी जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ऐसे मामलों को मंजूरी देने के लिए पूरी तरह सक्षम होंगे और ऐसी मंजूरी के बाद सूची को पर्यटन निदेशक कार्यालय को ईमेल के माध्यम से tourism@hry.nic.in पर भेजेंगे। 

 


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