फरीदपुर सरपंच के निलंबन पर High Court की अंतरिम रोक

By sunilkohar

Published On:

---Advertisement---

High Court issues interim stay on Faridpur Sarpanch suspension

अब तक न्यूज |पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पानीपत जिले के गांव फरीदपुर की सरपंच अनुप्रीत को निलंबन आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए उस पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित है। हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ उप-महाधिवक्ता पंकज मुलवानी ने आधिकारिक उत्तरदाताओं की तरफ = से नोटिस स्वीकार कर निर्देश लेने के लिए समय मांगा।

मामला समाधान शिविर में दर्ज

शिकायत से जुड़ा है, जिसमें पंच रिंकू और अन्य ने आरोप लगाया था कि सरपंच ने पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए 2 करम यानी 11 फीट का तबादला कराया।

शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच कराई, सुनवाई के बाद पंचायत को संभावित हानि संबंधी रिपोर्ट ली और फिर निलंबन का आदेश जारी कर आगे की जांच सौंपी। सरपंच ने कोर्ट में कहा कि खसरा नंबर 70 के जल मार्ग के सरेखण में बदलाव पर पंचायत को आपत्ति नहीं, बशर्ते कुल क्षेत्र कम न हो।

Leave a Comment