How to get free legal advice, who can take help of a free lawyer
कानूनी समस्या या वकील न करने की स्थिति में बिना किसी संकोच के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से करें संपर्क
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम अशोक कुमार ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है, विशेषकर उन लोगों तक जो सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जिले भर में विभिन्न विधिक जागरूकता शिविरों, लोक अदालत और लीगल लिटरेसी क्लबों के माध्यम से जनसाधारण को उनके विधिक अधिकारों व उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।
सीजेएम अशोक कुमार ने कहा कि गरीब, श्रमिक, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं की एक टीम सहायता के लिए तैनात रहती है। उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता ही किसी भी नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। इसके अभाव में व्यक्ति न्याय प्राप्ति से वंचित रह सकता है, इसलिए सभी नागरिकों को कानून की मूलभूत जानकारी होना जरूरी है। सीजेएम अशोक कुमार ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक इकाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि युवा पीढ़ी कानून के महत्व को समझ सके और समाज में विधिक चेतना का प्रसार हो।
अशोक कुमार ने बताया कि आपका अधिकार-हमारी जिम्मेदारी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए प्राधिकरण समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करता है, जिससे पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ व सस्ता न्याय प्राप्त होता है। इससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। सीजेएम ने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें कोई कानूनी समस्या है और वे वकील करने की स्थिति में नहीं हैं, तो वे बिना किसी संकोच के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। उन्हें पूर्ण गोपनीयता के साथ सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सीजेएम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर 15100 है, जिस पर कॉल करके नागरिक विधिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
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