Punishment burning by throwing hot oil, Jind court News
Jind Court News : गर्म तेल फेंक कर झुलसा में के मामले में सुनवाई करते हुए जींद अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। आरोपी ने पीड़ित के चेहरे पर दो बार उबलते हुए तेल को डालकर जलाने का प्रयास किया था। सफीदों पुलिस ने इस मामले में ठोस पर विवेक करते हुए आरोपी को सजा दिलवाने में कारगर पैरवी की है।
Jind Police PRO ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 28/09/2020 को पीड़ित दीपक वासी सफीदों के पङोसी जोगिन्द्र ने उबलते तेल से दो बार दीपक के चेहरे और शरीर पर फेंककर बुरी तरह झुलसा दिया, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया ।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शहर सफीदों में तुरंत मुकदमा न. 211 दिनांक 30.09.2020 धारा: 121, 324, 334, 338 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया । सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जसवीर सिंह कि अदालत ने आरोपी जोगिन्द्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹17,000 का आर्थिक दंड की सज़ा सुनाई।
जींद पुलिस का संदेश
“कानून से बड़ा कोई नहीं – गंभीर अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी।”
आमजन से अपील है कि किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं, बल्कि संवाद और कानून के दायरे में ही संभव है। किसी भी प्रकार की मारपीट, धमकी या हमला कानूनन दंडनीय है।
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