NEET Exam को लेकर रेवाड़ी में धारा 163 लागू, ये रहेंगी पाबंदियां

By sunilkohar

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Section 163 implemented in Rewari regarding NEET exam

परीक्षा के मद्देनजर जिलाधीश अभिषेक मीणा ने जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर लागू की धारा 163

– आदेश की अवहेलना करने वाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत होगा दंड का भागी

– जिला में 4 मई को 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी नीट परीक्षा

 

रेवाड़ी जिलाधीश अभिषेक मीणा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नई दिल्ली की ओर से जिला में रविवार 4 मई को जिला में बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 4 मई को परीक्षा के दिन सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत नीट परीक्षा को जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन के साथ-साथ फोटो स्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों, डुप्लीकेटिंग मशीनों और अन्य संचार गतिविधियों के संचालन।

 

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू जैसे (सिखों द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाने वाली कृपाण को छोडक़र) हथियारों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत दंड का भागी होगा।


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