SMAM scheme: 50 percent subsidy on modern agricultural machinery
Hisar News : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिसार द्वारा किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के दौरान स्मैम योजना ( SMAM scheme ) के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी निर्धारित की गई है।
इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उपकृषि निदेशक डॉ राजबीर सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इनमें बैटरी/बिजली/सोलर आधारित घास काटने की मशीन, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीटूल मशीन, स्वचालित स्प्रे मशीन, ट्रैक्टर लोडर, ट्रैक्टर संचालित साइलेज मशीन, बैटरी व ट्रैक्टर आधारित उर्वरक छिडक़ाव मशीन, ट्रैक्टर आधारित हाइड्रोलिक गांठ बनाने की मशीन, मल्टीक्रॉप बेड प्लांटर, सब चालित धान लगाने की मशीन, फसल साफ करने का पंखा, बाजरा पिसाई मशीन, टैक्ट्रर चालित मक्का निकालने की मशीन, गोबर सुखाने व उसकी मिट््टी बनाने की मशीन, धान सूखाने की मशीन, लेजर लैंड लैवलर (कम्प्यूटर गोड़ी), रोटावेटर, ट्रैक्टर आधारित घास निकालने की मशीन तथा आलू खोदने की मशीन सहित अन्य कृषि यंत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2024 एवं खरीफ 2025 की फसल का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसान के पास ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी चाहिए तथा एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है और केवल एक ही मशीन का लाभ लिया जा सकेगा। पिछले तीन वर्षों में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान लेने वाले किसान पात्र नहीं होंगे।
उपकृषि निदेशक ने बताया कि लाभार्थियों का चयन निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। निर्माता या डीलर द्वारा बिल का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दो लाख रुपये से कम मूल्य की मशीन पर एक वर्ष तथा दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की मशीन पर दो वर्ष की वारंटी देना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता कम से कम पांच वर्ष तक सुनिश्चित करनी होगी।