Panchayat by-Election in Haryana 2025 : हरियाणा में बजा पंचायती उपचुनाव का बिगुल, इस दिन डाले जाएंगे वोट

By sunilkohar

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हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव का कार्यक्रम किया जारी : जिला निर्वाचन अधिकारी

– उप चुनाव के लिए 24 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, 30 मई तक चलेगी

-15 जून को होंगे पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव, इसी दिन आएंगें नतीजे

– नामांकन प्राप्त करने के लिए 19 मई को जारी किया जाएगा नोटिस

– जिला रेवाड़ी की पंचायती राज संस्थाओं के 22 पंच , 1 सरपंच व 1 सदस्य पंचायत समिति के उप चुनाव हैं प्रस्तावित

 

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच व सरपंच के प्रस्तावित उप चुनाव के कार्यक्रम लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शनिवार 24 मई से शुरू होगी, जो शुक्रवार 30 मई तक सुबह 10 बजे से लेकर सांय 3 बजे तक जारी रहेगी। रविवार और गजेटेड हॉलिडे के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। उप चुनाव के लिए मतदान रविवार 15 जून को होगा। 

जिला में इन स्थानों पर होगा उप-चुनाव

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला रेवाड़ी की पंचायती राज संस्थाओं के 22 पंच, 1 सरपंच और 1 सदस्य पंचायत समिति के उप चुनाव होंगे जिनमें नाहड़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5, नाहड़ ब्लॉक के गांव श्याम नगर में सरपंच पद व गांव गुजरवास के वार्ड नंबर 2 में पंच पद, खंड बावल के गांव रघुनाथपुरा के वार्ड नंबर 6 में पंच पद, आनंदपुर के वार्ड नंबर 7, धारण के वार्ड नंबर 7, नांगली परसापुर के वार्ड नंबर 1 में पंच पद, खंड डहीना के गांव जैनाबाद के वार्ड नंबर 13, ढाणी जरावत के वार्ड नंबर 6, कंवाली के वार्ड नंबर 10 में पंच पद, खंड धारूहेड़ा के गांव रालियावास के वार्ड नंबर 5, डवाना के वार्ड नंबर 3, लाधूवास गुर्जर के वार्ड नंबर 1 में, बालियर कलां के वार्ड नंबर 2 में पंच पद, खंड जाटूसाना के गांव कन्होरी के वार्ड नंबर 4 व 5 में पंच पद, खोल ब्लॉक के गांव सुंदरोज के वार्ड नंबर 7, माजरा मुश्तल भालखी के वार्ड ने 1 में पंच पद, रेवाड़ी खंड के गांव नयागांव के वार्ड नंबर 4 व 8, घुरकावास के वार्ड नंबर 3, गिन्दोखर के वार्ड नंबर 5, बैरियावास के वार्ड नंबर 6 व ठोठवाल के वार्ड नंबर 1 में पंच पद के लिए उप चुनाव होंगे।

 डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत सोमवार 19 मई को नामांकन प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उप-चुनाव की अधिसूचना के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में जहां उप चुनाव होने हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की प्रति हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट एसईसीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन से भी डाउनलोड की जा सकती है।

इस प्रकार चलेगी उप चुनाव की नामांकन प्रक्रिया :

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि सोमवार 19 मई को नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। शनिवार 24 मई से शुक्रवार 30 मई तक प्रातः: 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जांएगे और नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी। शनिवार 31 मई को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। सोमवार 2 जून को सांय 3 बजे तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लिया जा सकता है और इसी दिन दोपहर बाद 3 बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद रविवार 15 जून को सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा की जाएगी। कहीं भी पुन: मतदान की स्थिति बनती है तो मंगलवार 17 जून को पुन: मतदान करवाया जाएगा और परिणाम घोषित किए जाएंगे।

यह है पंच-सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता :

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंच-सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। पंच-सरपंच का चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दसवीं अनिवार्य योग्यता तय की गई है, जबकि महिला (सामान्य) और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए योग्यता आठवीं होगी। हालांकि, पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी।

पंच पद के लिए 50 हजार है निर्धारित खर्च सीमा, सरपंच के लिए 2 लाख, सदस्य पंचायत समिति के लिए 3.60 लाख

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अभिषेक मीणा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के तहत पंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 50 हजार रुपए, सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 2 लाख रुपए और सदस्य पंचायत समिति के लिए 3.60 लाख निर्धारित की गई है। सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर डीसी या राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी।

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