Advisory for drivers coming from Talwandi Rana via the road along Hisar Airport, challan will be issued if they commit this mistake
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| हिसार एयरपोर्ट वाली रोड़ से आने वाले वाहन चालकों को यातायात नियम समझाते हुए ट्रैफिक पुलिस। |
हरियाणा न्यूज टूडे/सुनील कोहाड़।
हिसार पुलिस की एडवाइजरी: सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जान व माल की हानि को रोकने के उद्देश्य से रॉन्ग साइड ड्राइविंग बारे वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए हिसार पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक हिसार मोहित हांडा के आदेशानुसार पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा व सुरक्षित सफर को मद्देनजर रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत हिसार ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के नियम का उल्लंघन करने पर अनेक वाहनों के चालान किए गए।
ट्रैफिक जोनल इंस्पेक्टर नीरज ने बताया कि गांव तलवंडी राणा से हिसार आने वाले वाहन चालक हिसार एयरपोर्ट के साथ वाली रोड से होते हुए मिर्जापुर चोक का प्रयोग न कर एयरपोर्ट के पास अधूरे रोड से रॉन्ग साइड चलते हुए एयरपोर्ट चोक पर आते है। यह बहुत खतरनाक है। कृपया कोई भी वाहन चालक रॉन्ग साइड से एयरपोर्ट चोक न आएं। तलवंडी राणा से हिसार जाने वाले नागरिक एयरपोर्ट के साथ वाले रोड का प्रयोग कर मिर्जापुर चोक से हिसार आएं। पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर रॉन्ग साइड चलते हुए एयरपोर्ट चोक पर आने वाले 8 वाहन चालकों के चालान किए है। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को रॉन्ग साइड ड्राइविंग न करने के लिए प्रेरित किया।
इस विशेष अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटना को रोकना व सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। सड़क सुरक्षा व सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को सजग होकर उनकी पालना करने बारे जागरूक किया गया और गलत दिशा में ड्राइविंग ना करने का आह्वान किया।
पुलिस ने शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी का किया चालान, ब्लैक फिल्म उतारी
हिसार ट्रैफिक पुलिस ने राजगढ़ रोड हिसार पर एक ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी का चालान कर, शीशे पर से ब्लैक फिल्म उतारी है।
ट्रैफिक थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि हिसार ट्रैफिक पुलिस द्वारा राजगढ़ रोड हिसार से एक ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी का मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10 हजार रुपए का चालान कर, ब्लैक फिल्म को गाड़ी के शीशे से उतारा गया है। ब्लैक फिल्म लगाना यातायात नियमों के खिलाफ है। इस संबंध में अगर कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगाए हुए मिलता है तो उसके खिलाफ मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाता है। उन्होंने कहा कि चालक गाड़ियों में शीशे पर ब्लैक फिल्म नहीं लगवा सकते। क्योंकि ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों का इस्तेमाल आपराधिक कामों में हो सकता है। इसलिए कार के शीशों पर काली फिल्म लगाना यातायात के नियमों के विरुद्ध है। पुलिस द्वारा ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान कर कार्रवाई की जाती है।
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