teenager was molested in Hisar, the accused was sentenced to three years imprisonment and fine in the case of molestation – Hisar News Today
हरियाणा न्यूज हिसार : हिसार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी मामले में दोषी मोहित को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में एचटीएम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसके पड़ोस में एक युवक रहता है। इस युवक ने कई बार गली में आते जाते उसका पीछा किया। एक दिन उसका रास्ता रोक कर उसे दोस्ती करने के लिए बोला। धमकी दी कि ऐसा नहीं किया तो उसके सिर को ईंट मारकर फोड़ देगा। धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार देगा।
पीड़िता ने यह बात अपनी मां को बताई तो उसकी मां ने युवक के घरवालों को इस बात का उलाहना दिया। 19 जुलाई 2021 की रात दो बजे के करीब वह अपने घर पर सो रही थी तो आरोपित उनके घर में घुस आया। आते ही उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसने शोर किया तो उसकी मां उठ गई और उसकी मां ने आरोपित को पकड़ लिया। उसने पिता को आवाज लगाई तो उसके पिता भी उठ कर आए तो आरोपित उसकी मां से हाथ छुड़वाकर भाग गया। उसके पिता ने आरोपित का पीछा किया और उसके घर जाकर उसे पकड़ लिया था।
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