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हरियाणा में खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज, एएसपी करेंगी जांच

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 Case registered against Block Education Officer in Haryana

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हरियाणा न्यूज/सिरसा : गांव मलड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जेबीटी अध्यापक जयबीर की शिकायत पर थाना रोड़ी में बड़ागुढ़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ( block education officer Sirsa )  मनीषा निदीपा गर्ग के खिलाफ  एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता जेबीटी अध्यापक जयवीर ने अपनी शिकायत में खंड शिक्षा अधिकारी मनीष गर्ग पर आरोप लगाया कि एक फरवरी 2024 को वह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा निदीपा गर्ग ने स्कूल का दौरा किया।








 उन्होंने शिकायतकर्ता अध्यापक से सवाल किया कि वह तीन कक्षाओं को इक_ा क्यों पढ़ा रहे हैं, जिस पर शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि स्कूल के इंचार्ज के आदेश पर वह ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा निदीपा गर्ग ने शिकायतकर्ता अध्यापक से इनवर्टर तथा बैटरी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह काम इंचार्ज के अंतर्गत आता है, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा निदीपा गर्ग तैश में आ गई तथा उन्होंने जेबीटी अध्यापक जयवीर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटी, नीची जाति के अयोग्य मास्टर सरकार ने भर्ती कर रखे हैं, जो आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी लग जाते हैं। 










जेबीटी अध्यापक ने शिकायत में आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने कक्षा में लगे चार्ट के बारे में पूछा कि इतने सुंदर चार्ट किसने बनाए हैं तो शिकायतकर्ता अध्यापक ने जवाब दिया कि उसने खुद बनाए हैं, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने इस बात पर भी मास्टर जयवीर पर टिप्पणी की कि तुम कोटे वालों की इतनी सुंदर लिखाई नहीं हो सकती। खंड शिक्षा अधिकारी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने स्टाफ  के सामने शिकायतकर्ता अध्यापक को जाति सूचक गालियां दी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने थाना रोड़ी में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की।

शिकायतकर्ता के वकील अधिवक्ता रजत कल्सन, रविंद्र बाल्याण ने बताया कि शिकायत देने के बावजूद मुकदमा दर्ज न करने पर उन्होंने हरियाणा के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, हिसार रेंज के एडीजीपी तथा सिरसा के एसपी व थाना रोड़ी के प्रभारी को लीगल नोटिस भेजा तथा लीगल नोटिस में उन्होंने उपरोक्त अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज न करना एससी एसटी एक्ट की धारा 4 व आईपीसी की धारा 217, 219, 166 व 166। के तहत अपराध है तथा अधिवक्ता कलसन ने नोटिस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को चेताया कि अगर सात दिन के अंदर शिकायतकर्ता अध्यापक जयवीर की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा निदीपा गर्ग पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह उक्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ  कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। 








अधिवक्ता कल्सन के लीगल नोटिस के मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई तथा उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी मनीष निदीपा गर्ग के खिलाफ  एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब इस मुकदमे की जांच सिरसा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग करेंगी।
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