Verification: eefe237ed2c24d7f

Dj Ban Hansi: देर रात तक डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई शुरू, पुलिस एक्शन से शादी वाले परिवारों में मायूसी

0 minutes, 15 seconds Read

DJ ban Hansi police DJ permission rules Haryana

 DJ ban Hansi : हांसी पुलिस जिले में अब देर रात तक डीजे व ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की खैर नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता पाया गया। तो उसके खिलाफ DJ permission rules Haryana के तहत ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों में मायूसी है जिनके घरों में हाल ही के दिनों में शादी के कार्यक्रम तय किए गए हैं।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

 

इन दोनों शादियों का खूब मुहूर्त निकल रहा है और डीजे वालों का भी सीजन चल हुआ है। पहले शादी वाले दिन ही लोग खुशी मनाने के लिए डीजे बजाते थे लेकिन आजकल हल्दी की रस्म शुरू होते ही घर में बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर ऊंची आवाज में देर रात तक डीजे ऊंची आवाज में (Noise Pollution ) बजाया जा रहा है। जिसकी वजह से बीमार और बुजुर्ग लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है साथ ही छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है।

 

पुलिस अधीक्षक हांसी अमित यशवर्धन ने फरमान जारी कर दिया है कि किसी भी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा। उन्होंने बताया की शादी समारोह में एक दिन डीजे या लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी प्रशासन से ( Loudspeaker rules Haryana ) अनुमति लेनी होगी। लेकिन लोग एक सप्ताह बिना अनुमति के ही देर रात तक डीजे बजाकर अपनी गली मोहल्ले और गांव में माहौल को खराब कर रहे हैं।

 

देर रात तक डीजे बजाने से लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए रात 10 बजे के बाद शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। अगर कोई रात को 10 के बाद डीजे बजता हुआ पाया गया तो डीजे संचालक सहित शादी समारोह वाले परिवार के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। ( Hansi DJ band ban news )

एसपी ने कहा कि प्राय देखने में आया है कि अक्सर लोग एक दुसरे की देखा देखी मे वाहनो पर बङे-बङे स्पीकर/डीजे लगाकर सङको पर ऊंची अवाज मे बजाते है भविष्य में अगर ऐसा करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। ( Haryana police strict action DJ )

आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी अमित यशवर्धन द्वारा जिला के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ Noise pollution act के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश किए गए हैं। उन्होने दिन में भी बिना अनुमति के ऊंची आवाज में डीजे बजाने के कारण ऊंची ध्वनि से होने वाली परेशानियों से आमजन को तुरन्त राहत दिलाने तथा ऊंची आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर (DJ ban after 10 PM ) पूर्ण पाबंदी रहेगी । यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी आमजन पुलिस को सूचना दे सकता है। जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे से पहले तथा सुबह 6 बजे के बाद डीजे अथवा लाउडस्पीकर चलाना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति लेकर भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाया जा सकता है।

 

जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी डीजे संचालक अपने डीजे वाहन पर एक पट्टिका/प्लेट लगाएंगे, जिस पर एसपी हांसी की तरफ से जारी की गई हिदायतें लिखी होंगी। जिनमें रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनन अपराध है, यदि किसी कार्यक्रम में 10 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक व डीजे बजवाने वाले, दोनों के खिलाफ ( Hansi police DJ action )  नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 


निर्धारित नियमों कि पालना न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि आमजन शादी समारोह व अन्य खुशी के माहौल मे ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी दुसरे को परेशानी उठानी पडे, उन्होने कहा कि ध्वनि प्रदुषण के कई दुष्परिणाम है। टैन्सन, रक्तचाप का बढना, सुनने की क्षमता कमजोर होना, ध्वनी प्रदुषण मनुष्य ही नही अपितु पशु पक्षियो के जीवन पर भी बहुत विपरित असर डालता है। ध्वनि प्रदुषण मनुष्य के जीवन मुल्यो पर हर तरह से विपरित असर डालता है। ध्वनि प्रदुषण मनुष्य के आचरण,बर्ताव, मनोवैज्ञानिक स्थिती पर विपरित प्रभाव डालता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदुषण एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ( Noise pollution law Haryana )

📢 हरियाणा की हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारा WhatsApp Channel अभी जॉइन करें।

📲 WhatsApp Channel Join करें

Related Posts

Contact us: info@haryana-news.in

© 2025 Haryana News. All Rights Reserved.

About Us | Privacy Policy | Contact Us | Disclaimer