Court 20 years jail minor rape case Hisar
Hisar News Today : हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ( Hisar court ) ने शहर के एक मोहल्ले की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने, जान से मारने की धमकी देने और दुष्कर्म करने के मामले ( minor rape case Hisar ) में दोषी रवि को 20 साल की कैद तथा 56 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पुलिस ने इस संबंध में 11 जून 2021 को केस दर्ज किया था। एक मोहल्ले की महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि मेरी 16 साल की लड़की सातवीं कक्षा में पढती है। मेरी लड़की 9 जून 2021 को दोपहर करीब 12.30 बजे बिना बताए घर से चली गई। हमने उसकी काफी तलाश की। लेकिन वह नहीं मिली। ( minor rape case Hisar)
अब पता चला है कि मेरी लड़की को रवि बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने इस संबंध में नाबालिगा को बहला-फुसलाकर भगाने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में नाबालिग लड़की को बरामद किया था। तब उसने बताया था कि रवि मेरे को बहलाकर ले गया और उसने जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ दुष्कर्म ( minor rape case Hisar ) किया। पुलिस ने तब केस में 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।